कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'दुर्भाग्यपूर्ण शरारत' का हवाला देते हुए लाइव-स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई पर रोक लगाई

हम सभी लाइव स्ट्रीमिंग रोक रहे है. वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम अनुमति नही दे रहे है... दुर्भाग्यवश, कुछ शरारत की जा रही है। लाइव स्ट्रीम रोके जाने से कुछ क्षण पहले प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कृपया सहयोग करे।
Karnataka High Court
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा का हाल ही में दुरुपयोग होने का संकेत देने के बाद मंगलवार को अपनी अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को निलंबित कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश पी बी वराले ने आज सुबह अदालत में इस कदम की घोषणा की, इससे कुछ देर पहले उनकी अध्यक्षता वाले अदालत कक्ष में लाइव स्ट्रीम या वीडियो-कॉन्फ्रेंस स्ट्रीम को अचानक रोक दिया गया था।

उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य सभी हितधारकों से सहयोग करने का आग्रह करते हुए न्यायिक संस्था को संरक्षित करना है।

मुख्य न्यायधीश ने कहा "हम सभी लाइव स्ट्रीमिंग रोक रहे हैं।' वीडियोकांफ्रेंसिंग की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं. दुर्भाग्य से, कुछ शरारत की जा रही है, प्रौद्योगिकी या कुछ लोगों के स्तर पर कुछ हो सकता है। तुरंत न्यायालय रजिस्ट्री में न जाएं और 'हमारी अनुमति क्यों नहीं दी गई' पर शिकायत न करें। यह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, स्थिति एक अभूतपूर्व स्थिति है. अन्यथा, कर्नाटक उच्च न्यायालय हमेशा बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के पक्ष में था। लेकिन इस स्थिति के लिए, जो अभूतपूर्व है। कृपया सहयोग करें, कृपया अपने सहकर्मियों से अनुरोध करें कि वे कंप्यूटर टीम, रजिस्ट्री के पास न जाएँ। यह व्यवस्था का नहीं बल्कि संस्था का हित है। भले ही प्रेस के कुछ सदस्यों को इसकी जानकारी न हो। कृपया उन्हें बताएं. आपको सहयोग करना होगा।"

उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने बार एंड बेंच को सूचित किया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी में सभी तीन पीठों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को साइबर-सुरक्षा कारणों से फिलहाल निलंबित किया जा रहा है।

इससे पहले दिन में, जूम मीटिंग (जिसके माध्यम से अदालत की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम किया जा रहा था) को मॉडरेट करने वाले प्रशासक ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि उन्हें वर्चुअल मीटिंग में बने रहने के लिए अपना नाम और मामले के आइटम नंबर का खुलासा करना होगा।

हालांकि, न्यायाधीशों के इकट्ठा होने के बाद, यह सूचित किया गया कि वर्चुअल सुनवाई को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वप्निल त्रिपाठी मामले में 2018 के फैसले के साथ संवैधानिक महत्व के मामलों में अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति देने के बाद अदालती कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने के उपायों को गति मिली।

कोविड-19 महामारी ने बाद में देश भर में प्रत्यक्ष सुनवाई को रोक दिया, जिससे अदालतों को उन तरीकों को तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनके द्वारा अदालत की सुनवाई को दूरस्थ रूप से या आभासी माध्यमों से भाग लिया जा सकता है।

समय के साथ, उच्च न्यायालयों ने यूट्यूब, ज़ूम, वेबेक्स, गूगल मीट और अन्य ऐप का उपयोग करने के लिए अनुकूलित किया ताकि अदालत की सुनवाई को वकीलों और अन्य हितधारकों द्वारा वस्तुतः एक्सेस किया जा सके।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के कम होने के बाद अदालत की सुनवाई के लिए वर्चुअल एक्सेस को बंद करने के लिए उच्च न्यायालयों को फटकार भी लगाई थी।

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Karnataka High Court suspends live-streaming, video conference hearings citing "unfortunate mischief"

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