कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल (केएसबीसी) ने उन अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का संकल्प लिया है जो कोविड-19 से संक्रमित होने से घर मे आइसोलेट हैं और वायरस के कारण अस्पतालों में भर्ती अधिवक्ताओं को 25,000 रुपये भुगतान करने का संकल्प लिया है।
बार निकाय ने एक प्रेस बयान जारी कर इस फैसले की घोषणा की।
प्रेस नोट मे कहा गया कि, संक्रमित अधिवक्ताओं के कष्टों को कम करने के लिए, बार काउंसिल ने 7 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं जो कोविड संक्रमित हैं और घर मे आइसोलेट हैं को 10,000 रुपये की राशि मंजूर करने का संकल्प लिया है और उन एडवोकेट्स को 25,000 रुपये की राशि भुगतान का संकल्प लिया है जो कोविड-19 से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।
इसके अलावा, यह कहा गया कि KSBC ने कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका के साथ कई बैठकें कीं और उन्हें विशेष रूप से अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए प्रत्येक तालुक और जिला मुख्यालय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए समझाने में सफल रहे।
प्रेस बयान में आगे कहा गया है, राज्य सरकार ने तालुका और जिला स्तर पर ऐसे नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
नोट में सभी वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों से सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और साफ-सफाई जैसे COVID-19 प्रोटोकॉल बनाए रखने की अपील भी की गई थी।
इसने सभी वकीलों को जल्द से जल्द टीकाकरण करवाने के लिए भी प्रेरित किया।
प्रेस नोट बार के सभी सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को आश्वासन के साथ संपन्न हुआ कि COVID 19 महामारी के दौरान KSBC द्वारा उन्हें अधिकतम संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
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