
कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए बार काउंसिल की स्थापना की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय से याचिका पर जवाब मांगा।
वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के लिए कोई बार काउंसिल नहीं है और वकील जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की सदस्यता लेते हैं।
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 में राज्य बार काउंसिल की स्थापना के बारे में बताया गया है।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की गई यह दूसरी ऐसी याचिका है।
न्यायालय पहले ही 2022 में इसी मुद्दे को उठाने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा है।
जम्मू स्थित अधिवक्ता सुप्रिया पंडिता द्वारा दायर की गई उस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में कोई सरकारी संस्था नहीं है, जहां क्षेत्र के वकील खुद को नामांकित कर सकें और देश के अन्य राज्यों की तरह बार काउंसिल का लाभ उठा सकें।
न्यायालय ने जुलाई 2022 में उस याचिका पर नोटिस जारी किया था।
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Kashmir Advocates Association moves Supreme Court for establishment of Bar Council for J&K