केरल की अदालत ने यूडीएफ विधायक मणि सी कप्पन को धोखाधड़ी के मामले में बरी किया

उनके खिलाफ मामला दिनेश मेनन नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कप्पन ने 2010 में उनसे 2 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन केवल 25 लाख रुपये ही चुकाए थे।
Mani C Kappan, Ernakulam district court
Mani C Kappan, Ernakulam district court
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केरल की एक अदालत ने गुरुवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के विधायक (एमएलए) मणि सी कप्पन को धोखाधड़ी के एक मामले में बरी कर दिया।

यह आदेश एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत ने पारित किया है जो सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है।

उनके खिलाफ मामला दिनेश मेनन द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कप्पन ने 2010 में उनसे 2 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन केवल 25 लाख रुपये ही चुकाए थे।

2013 में, कप्पन और मेनन ने एक समझौता किया, जिसके तहत कप्पन ने मेनन को किश्तों में 3.25 करोड़ रुपये चुकाने पर सहमति जताई। कप्पन ने कथित तौर पर भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी जारी किए।

कप्पन ने मेनन के पक्ष में कुछ संपत्ति पर एक चार्ज भी बनाया। हालांकि, चेक बाउंस हो गए और मेनन को पता चला कि संपत्ति पहले ही बैंक को सुरक्षा के तौर पर पेश की जा चुकी है।

मेनन ने शिकायत दर्ज की और परिणामस्वरूप कप्पन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 417 (धोखाधड़ी) और 420 (संपत्ति की डिलीवरी के लिए धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया।

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Kerala Court acquits UDF MLA Mani C Kappan in cheating case

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