केरल की अदालत ने अट्टापडी में आदिवासी व्यक्ति मधु की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले मे 14 लोगों को दोषी करार दिया

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मधु, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी युवक, को उन दोषियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिन्होंने उस पर किराने की दुकान से चावल चुराने का आरोप लगाया था।
Madhu
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केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 2018 में एक आदिवासी व्यक्ति मधु की लिंचिंग और हत्या के लिए चौदह लोगों को दोषी ठहराया।

मातृभूमि के अनुसार, यह आदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत द्वारा पारित किया गया था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पलक्कड़ के अट्टापडी में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी युवक मधु को बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया था।

आरोपी ने कथित तौर पर मधु को पास के जंगल से पकड़ा था और किराने की दुकान से चावल चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी।

हाईकोर्ट ने पहले उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी थी।

हालांकि, बाद में विशेष अदालत ने यह देखते हुए जमानत रद्द कर दी कि आरोपी के इशारे पर कई गवाह मुकर गए थे।

उच्च न्यायालय ने बाद में 2022 में जमानत रद्द करने को बरकरार रखा।

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Kerala Court convicts 14 for lynching tribal man Madhu in Attappadi

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