केरल उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया

समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के आधार पर किया गया था जिसमें सभी उच्च न्यायालयों को वकीलों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था।
Kerala High Court
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केरल उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए केरल के मुख्य न्यायाधीश एसवी भट्टी की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया गया है:

  1. मुख्य न्यायाधीश एसवी भट्टी

  2. न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक

  3. न्यायमूर्ति सोमराजन पी

  4. केरल के एडवोकेट जनरल

  5. बार काउंसिल ऑफ केरला के अध्यक्ष

  6. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि समिति निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित वास्तविक शिकायतों पर गौर करेगी, बशर्ते ऐसी शिकायतें वास्तविक हों और किसी न्यायिक अधिकारी पर दबाव न डालें।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के आधार पर किया गया था जिसमें सभी उच्च न्यायालयों को वकीलों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था।

उक्त आदेश जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बार के सदस्यों द्वारा लगातार हड़ताल और बहिष्कार की जांच करने के साथ-साथ उनकी वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए एक आवेदन दायर किए जाने के बाद जारी किया गया था।

[नोटिस पढ़ें]

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Kerala High Court constitutes Grievance Redressal Committee for Advocates

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