केरल उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर राहुल ईश्वर को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया

ईश्वर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की क्योंकि एक मलयालम अभिनेत्री ने उन्हे चेतावनी दी थी कि टेलीविजन पर उनकी पोशाक के बारे मे टिप्पणी करने के बाद वह उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है।
Rahul Easwar
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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और सार्वजनिक टिप्पणीकार राहुल ईश्वर को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक मलयालम अभिनेत्री द्वारा उन्हें चेतावनी दिए जाने के बाद अग्रिम जमानत की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वह उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करा सकती है। [राहुल ईश्वर बनाम केरल राज्य]

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने सरकारी वकील को राज्य से निर्देश प्राप्त करने को कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 27 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

पिछले सप्ताह, अभिनेत्री ने व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और चेम्मनूर को गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत से जमानत हासिल करने का उनका पहला प्रयास विफल रहा और जमानत के लिए एक नई याचिका वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इस बीच, राहुल ईश्वर को इस सनसनीखेज मामले पर चर्चा करने के लिए मीडिया चैनलों पर आमंत्रित किया गया। उन चर्चाओं में, ईश्वर ने अभिनेत्री के कपड़ों के चुनाव के बारे में कुछ टिप्पणियाँ कीं।

इसके बाद, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईश्वर की टिप्पणियों के कारण वह और उनका परिवार बहुत मानसिक पीड़ा झेल रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वह ईश्वर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

इसी आशंका और उन्हें फंसाने वाली प्राथमिकी दर्ज होने की संभावना को देखते हुए, ईश्वर ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

न्यूज़ चैनल चर्चाओं में एक जाने-माने व्यक्ति ईश्वर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उनकी टिप्पणियाँ महज़ रचनात्मक आलोचना थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

याचिका के अनुसार, ईश्वर चेम्मनूर की कथित हरकतों को उचित नहीं ठहरा रहे थे और न ही किसी भी तरह से अभिनेत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे।

ईश्वर का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एलेक्स के जॉन, निनान थॉमस, रीना जैकब और गेगो जॉर्ज ने किया।

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Kerala High Court declines immediate relief to Rahul Easwar in plea for anticipatory bail

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