केरल उच्च न्यायालय ने फर्जी वकील सेसी जेवियर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

कोर्ट ने जेवियर को पूछताछ के लिए तुरंत अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
Fake Lawyer
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केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर बिना कानून की डिग्री के दो साल तक वकालत की थी (सेसी जेवियर बनाम केरल राज्य)

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिरसी वी ने आरोपी सेसी जेवियर को किसी भी पूछताछ के लिए अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिसे वे आवश्यक समझ सकते हैं।

जेवियर की ओर से पेश हुए एडवोकेट रॉय चाको ने दलील दी थी कि केवल तभी जब हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य हो या कथित अपराध जघन्य हो या आरोपी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, तो अग्रिम जमानत से इनकार किया जा सकता है। आरोपी व्यक्ति की अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाना चाहिए।

अदालत ने अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के एक सदस्य, एडवोकेट प्रमोद को मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसमें जेवियर एक निर्वाचित पदाधिकारी थी।

प्रमोद और लोक अभियोजक दोनों ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया था कि कथित कुछ अपराध गैर जमानती हैं।

प्रासंगिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया था कि जेवियर ने फर्जी नामांकन प्रमाण पत्र और बार काउंसिल की मुहर कैसे हासिल की, इस बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए यह जरूरी है।

जेवियर ने कथित तौर पर बिना डिग्री के कानून का अभ्यास करने और एक दोस्त की साख के तहत बार में नामांकन के लिए उजागर होने के बाद राज्य में सुर्खियां बटोरीं।

इसके बाद, अलाप्पुझा बार एसोसिएशन ने एक जांच की और तुरंत उसकी सदस्यता रद्द कर दी। एसोसिएशन ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

जेवियर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा) और 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो दोनों जमानती अपराध हैं।

इसके बाद, 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत दंडनीय अपराधों को जोड़ा गया जो एक गैर जमानती अपराध है।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया था कि धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा) और 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत दंडनीय अपराध भी जोड़े गए हैं, जो दोनों गैर-जमानती अपराध हैं।

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Kerala High Court denies anticipatory bail to fake lawyer Cessy Xavier

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