केरल उच्च न्यायालय ने एलएलबी में प्रवेश चाहने वाले पोक्सो दोषी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

न्यायालय ने कहा कि राज्य के कारागार नियमों के तहत कैदी अपनी शिक्षा के लिए अस्थायी रिहाई के लिए राज्य प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने मैंगलोर कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने हेतु एक महीने के लिए जेल से रिहाई मांगी थी [बालमुरली एन बनाम पुलिस निरीक्षक]।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि कैदी के लिए केरल जेल नियमों के तहत अनुमत चैनलों के माध्यम से अपनी शिक्षा के लिए इस तरह की अस्थायी रिहाई के लिए राज्य अधिकारियों से संपर्क करना खुला है।

न्यायमूर्ति सीएस सुधा ने स्पष्ट किया कि कैदियों को भी शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारों का प्रयोग जेल नियमों और मौजूदा बुनियादी ढांचे के दायरे में होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, कैदियों के पास स्वतंत्र नागरिकों द्वारा प्राप्त सभी अधिकार होते हैं, सिवाय उन अधिकारों के जो कारावास की घटना के कारण अनिवार्य रूप से खो दिए जाते हैं। इसलिए, वे एक स्वतंत्र नागरिक की तरह सभी अधिकारों का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब जेल अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं तो उन्हें जेल नियमों के दायरे में होना चाहिए।"

Justice CS Sudha
Justice CS Sudha

इस मामले में, न्यायालय ने राज्य के इस कथन पर ध्यान दिया कि कैदी की ऑनलाइन शिक्षा की निगरानी के लिए पर्याप्त कर्मचारी या बुनियादी ढांचा नहीं था।

राज्य ने चिंता व्यक्त की कि यदि कैदी को उसकी पढ़ाई के लिए लंबे समय तक इंटरनेट तक पहुँच दी जाती है, तो अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि इस सुविधा का दुरुपयोग अवैध गतिविधियों के लिए या सुरक्षा से समझौता करने के लिए न किया जाए।

ऐसी दलीलों के मद्देनजर, न्यायालय ने कैदी के अनुरोध पर अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वह इस मामले में राज्य के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

न्यायालय 35 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक बालमुरली एन की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसे नाबालिग छात्रों के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया गया था।

उसने एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए मैंगलोर में श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर लॉ कॉलेज में प्रवेश की औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए एक महीने की अंतरिम ज़मानत माँगी थी।

राज्य ने कन्नूर के केंद्रीय कारागार के अधीक्षक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके याचिका का विरोध किया, जिसमें कई रसद और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,050 से ज़्यादा कैदियों वाली इस जेल में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसमें उचित इंटरनेट एक्सेस और निगरानी तंत्र शामिल हैं। जेल अधिकारियों ने यह भी चिंता जताई कि अगर बालमुरली की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया, तो इससे अन्य जेल कैदी भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं, जिसे जेल में पूरा करना मुश्किल होगा।

न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, लेकिन यह जेल नियमों या सार्वजनिक हित को दरकिनार नहीं कर सकता।

केरल कारागार एवं सुधार सेवाएं (प्रबंधन) नियम, 2014 (केरल कारागार नियम) के नियम 258(13) और 259 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि कैदी पत्राचार या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं और उन्हें शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जा सकता है।

हालांकि, ऐसी रिहाई का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और हर मामले में अधिकार के रूप में या न्यायिक निर्देश के माध्यम से इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद न्यायालय ने विचार किया कि क्या कैदी जेल में रहते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपना कानून पाठ्यक्रम जारी रख सकता है। न्यायालय ने जेल अधिकारियों द्वारा बताई गई बुनियादी ढांचे और सुरक्षा बाधाओं को देखते हुए इस पहलू पर भी सीधे हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया।

न्यायालय ने कहा, "एक अपराधी निश्चित रूप से सम्मान के साथ जीने का हकदार है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। लेकिन जैसा कि चार्ल्स सोबराज बनाम अधीक्षक सेंट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है...कैदियों के पास स्वतंत्र नागरिकों द्वारा प्राप्त सभी अधिकार होते हैं, सिवाय उन अधिकारों के जो अनिवार्य रूप से कारावास की घटना के कारण खो जाते हैं।"

इसने कैदी के एक अन्य मामले पर भरोसा करने को भी खारिज कर दिया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने दो कैदियों को ऑनलाइन एलएलबी पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी थी, जबकि यह भी कहा था कि कॉलेज द्वारा उनकी शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होने पर उन्हें अस्थायी जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति सुधा ने कहा कि उस मामले में तथ्य, अर्थात् पट्टाका सुरेश बाबू बनाम केरल राज्य, भौतिक रूप से भिन्न थे। पट्टाका सुरेश बाबू मामले में, कैदी के अनुरोध का शैक्षणिक संस्थान द्वारा भी समर्थन किया गया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने नोट किया कि ऑनलाइन कानूनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए जेल के भीतर न तो ऐसा संस्थागत सहयोग था और न ही आवश्यक बुनियादी ढाँचा था।

आवेदक-कैदी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पी मार्टिन जोस, पी प्रीजिथ, थॉमस पी कुरुविल्ला, आर गिथेश, मंजूनाथ मेनन, सचिन जैकब अंबट, हरिकृष्णन एस, साइरिएक टॉम, अजय बेन जोस और हनी पी नायर ने किया।

वरिष्ठ सरकारी वकील विपिन नारायण राज्य की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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