
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता नव्या हरिदास द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को समन जारी किया, जिसमें नवंबर 2024 के उपचुनाव में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से गांधी की जीत को चुनौती दी गई है। [नव्या हरिदास बनाम प्रियंका गांधी वाड्रा]
न्यायमूर्ति के बाबू ने हरिदास के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और गांधी को समन जारी करने का निर्देश दिया।
मामले की सुनवाई अब अगस्त में होगी।
हरिदास ने 13 नवंबर को वायनाड से भाजपा उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मोकेरी के बाद तीसरे स्थान पर रहे, जिसमें गांधी ने 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की।
अपनी याचिका में, हरिदास ने आरोप लगाया है कि गांधी ने अपने और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली कई अचल संपत्तियों के साथ-साथ वाड्रा के नाम पर विभिन्न निवेशों और चल संपत्तियों का विवरण देने में विफल रहीं। हरिदास के अनुसार, ये चूकें भौतिक तथ्यों को दबाने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण प्रावधानों का उल्लंघन है।
हरिदास ने आगे आरोप लगाया कि गांधी ने इस तरह के दमन के माध्यम से मतदाताओं को गुमराह किया, जिससे अधिनियम की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण के माध्यम से चुनावी परिणाम प्रभावित हुए।
गांधी पर अभियान के दौरान मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाते हुए, हरिदास ने उपरोक्त आधारों पर चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
हरिदास के लिए अधिवक्ता हरि कुमार जी नायर पेश हुए।
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Kerala High Court issues summons to Priyanka Gandhi on election petition by BJP's Navya Haridas