केरल उच्च न्यायालय ने वकील से अभद्र व्यवहार करने वाले अलाथुर के उपनिरीक्षक को दो महीने की जेल का आदेश दिया

हालांकि, अदालत ने कहा कि इस शर्त पर फिलहाल सजा पर अमल नहीं किया जाएगा कि वह एक साल तक इसी तरह का अपराध करने से बचेगा।
Police Officer
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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत एक वकील पर कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने और अपशब्द कहने के लिए दोषी ठहराया [महेश आर बनाम अनिल कांत]।

न्यायालय ने इस अपराध के लिए उसे दो महीने की जेल की सजा भी सुनाई।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इस सजा पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वह एक साल तक इसी तरह का अपराध न करे।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने अलाथुर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक वीआर रिनेश को सजा सुनाई।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला सभी पुलिसकर्मियों के लिए कानूनी पेशेवरों का अनादर करने के परिणामों के बारे में चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "हर अधिकारी को यह सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि केरल उच्च न्यायालय ने अवमानना ​​के लिए एक पुलिसकर्मी को दंडित किया है। इसे सभी के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए।"

Justice Devan Ramachandran
Justice Devan Ramachandran

न्यायालय ने यह आदेश पुलिस कदाचार से संबंधित कई याचिकाओं पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (केएचसीएए) द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें पुलिस कदाचार के खिलाफ शिकायतों के त्वरित निर्णय के लिए एक तंत्र की मांग की गई थी।

केएचसीएए की याचिका अलाथुर में हुई घटना के मद्देनजर दायर की गई थी, जहां एसआई रिनेश पर एक अधिवक्ता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।

पुलिस अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी।

हालांकि, न्यायालय ने माफी मांगने पर संदेह व्यक्त किया था और पुलिस द्वारा इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए पहले के न्यायालय के आदेशों और निर्देशों की पुलिस बल की घोर अनदेखी पर भी सवाल उठाया था।

पुलिस अधिकारी ने इसके बाद बिना शर्त माफी मांगते हुए दूसरा हलफनामा पेश किया था।

हालांकि, न्यायालय ने आज पाया कि माफी का उतना महत्व नहीं है, जितना घटना के तुरंत बाद मांगी गई माफी का होता।

न्यायालय ने उसे दो महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, हालांकि उसने इस शर्त पर सजा को निलंबित कर दिया कि वह एक साल तक किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं होगा जो न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत अपराध के बराबर हो, जिसके बाद उक्त सजा समाप्त हो जाएगी।

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Kerala High Court orders two months' jail for Alathur SI who verbally abused lawyer

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