"आपने LLB बिना प्रेक्टिस की लेकिन दावा किया कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नही था?"केरल HC ने जमानत याचिका पर आदेश से किया इनकार

सेसी जेवियर के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने अलाप्पुझा जिले में वकील के रूप मे काम किया और अलाप्पुझा बार के चुनाव में भी जीत हासिल की थी, इससे पहले कि यह पता चला कि उसके पास LLB की डिग्री नहीं है।
"आपने LLB बिना प्रेक्टिस की लेकिन दावा किया कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नही था?"केरल HC ने जमानत याचिका पर आदेश से किया इनकार
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केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महिला को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर अलाप्पुझा जिले में दो साल से अधिक समय तक कानून की डिग्री के बिना कानूनी प्रेक्टिस की थी। (सेसी जेवियर बनाम केरल राज्य)।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति के हरिपाल ने कहा कि किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने के लिए मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है।

न्यायमूर्ति हरिपाल ने भी आरोपी के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अपनी अविश्वसनीयता व्यक्त की कि उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "एक व्यक्ति जो कानूनी प्रेक्टिस करने के लिए योग्य नहीं है और आप एक वकील कह रहे हैं कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है।"

अदालत एक सेसी जेवियर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कथित तौर पर बिना कानून की डिग्री के दो साल तक कानून का अभ्यास किया था, जिसने जुलाई में पूरे राज्य में सुर्खियां बटोरी थीं।

उन्हें अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के एक अधिकारी के रूप में भी चुना गया था।

बाद में बार एसोसिएशन को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी कानून की डिग्री पूरी नहीं की है और उसने केरल बार काउंसिल में भी दाखिला नहीं लिया है।

बार एसोसिएशन ने खुद जांच करने के बाद उनकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी थी।

मामले में बार एसोसिएशन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जेवियर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा), और 420 (धोखाधड़ी और संपत्ति के वितरण के लिए बेईमानी से उत्प्रेरण) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी।

हालाँकि, एक बार जब उसके कथित धोखे की खबरें सामने आने लगीं, तो वह छिप गई थी, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने के लिए अलाप्पुझा में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट- I के सामने पेश हुई थी।

हालाँकि, जैसा कि उसे पता चला कि पुलिस न्यायालय परिसर में प्रवेश कर चुकी है और उसके खिलाफ दर्ज कुछ आरोप गैर-जमानती अपराधों के लिए थे, वह मामले की सुनवाई से पहले ही भाग गई।

उसने वर्तमान याचिका के माध्यम से अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

जेवियर की ओर से पेश हुए एडवोकेट रॉय चाको ने तर्क दिया कि यह वित्तीय बाधाओं के कारण है कि वह अपनी कानून की डिग्री पूरी नहीं कर सकी और इसके बजाय उसने एक कानून कार्यालय में एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया।

इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जेवियर और उनके परिवार को पहले ही सहकर्मियों, पड़ोसियों और समाज ने बड़े पैमाने पर त्याग दिया है क्योंकि उनके नाम को बदनाम करने वाली खबरें व्यापक रूप से प्रसारित की गई हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत अपराध, जो एक गैर-जमानती अपराध है, को केवल उसे और डराने के लिए जोड़ा गया है और यह आगे की जांच पर रोक नहीं लगाएगा।

हालांकि, वरिष्ठ सरकारी वकील नीमा टीवी ने अदालत को सूचित किया कि धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा) और 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत दंडनीय अपराधों को भी जेवियर के खिलाफ आरोपों में जोड़ा गया है जो दोनों गैर-जमानती अपराध हैं।

अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के एक सदस्य, अधिवक्ता प्रमोद ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने अभियोग के लिए एक आवेदन दायर किया है। उनके अनुसार जेवियर ने कानूनी बिरादरी के प्रभावशाली सदस्यों के साथ मिलकर काम किया और एसोसिएशन के कई सदस्यों को राजनीतिक दबाव के कारण चुप रहने की धमकी दी गई।

चाको ने अभियोग आवेदन का विरोध किया और कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख तक इस संबंध में एक जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे।

उन्होंने दोहराया कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ अनावश्यक है और अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए दबाव डाला।

हालांकि कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया।

मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2021 को होगी

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