[ब्रेकिंग] केरल उच्च न्यायालय ने "भड़काऊ पोशाक" आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश एस कृष्णकुमार के स्थानांतरण को रद्द किया

न्यायाधीश कृष्णकुमार को तब स्थानांतरित किया गया जब वह एक विवादास्पद आदेश के लिए जांच के दायरे मे थे जिसमे कहा गया यदि पीड़िता ने उत्तेजक पोशाक पहनी है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नही होगा
[ब्रेकिंग] केरल उच्च न्यायालय ने "भड़काऊ पोशाक" आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश एस कृष्णकुमार के स्थानांतरण को रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार के तबादले को रद्द कर दिया, जिन्होंने विवादास्पद "भड़काऊ पोशाक आदेश" पारित किया था। [एस कृष्णकुमार बनाम केरल राज्य]।

न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ न्यायाधीश की अपील पर फैसला सुनाया जिसमें उनके स्थानांतरण को बरकरार रखा गया था।

कृष्णकुमार कोझीकोड में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जब उन्हें कोल्लम जिले में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था।

इस आशय का एक नोटिस 23 अगस्त को केरल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

नोटिस के अनुसार, स्थानांतरण न्यायिक अधिकारियों के नियमित स्थानांतरण और पोस्टिंग का हिस्सा था और तीन अन्य न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है।

हालांकि, यह ऐसे समय में आया है जब न्यायाधीश सिविक चंद्रन को जमानत देते हुए यौन उत्पीड़न के मामले में उनके द्वारा पारित एक आदेश के लिए जांच के दायरे में थे।

आदेश में, न्यायाधीश ने कहा था कि यदि पीड़िता "यौन उत्तेजक पोशाक" पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं चलेगा।

राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय ने बाद में उन टिप्पणियों को हटा दिया था।

हाईकोर्ट ने जज के तबादले को लेकर प्रशासनिक पक्ष पर फैसला भी लिया था.

न्यायाधीश ने तब स्थानांतरण को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कृष्णकुमार ने तर्क दिया था कि स्थानांतरण आदेश अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

यह भी तर्क दिया गया कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक गलत आदेश न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने यह कहते हुए अपील का विरोध किया कि स्थानांतरण एक दंड हस्तांतरण नहीं था, बल्कि सेवा की अत्यावश्यकताओं के तहत और न्याय के प्रशासन के सामान्य हित में किया गया था।

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[BREAKING] Kerala High Court sets aside transfer of judge S Krishnakumar who passed "provocative dress" order

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