केरल हाईकोर्ट ने रेप केस में कांग्रेस MLA राहुल मामकूटाथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

जस्टिस के बाबू ने ममकूटाथिल की अग्रिम ज़मानत याचिका पर यह आदेश दिया।
Rahul Mamkootathil with Kerala High Court
Rahul Mamkootathil with Kerala High Court facebook
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केरल हाईकोर्ट ने शनिवार को लेजिस्लेटिव असेंबली (MLA) राहुल मामकूटाथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह गिरफ्तारी नेमोम पुलिस ने उनके खिलाफ रेप केस में दर्ज की थी। [राहुल BR बनाम केरल राज्य]

जस्टिस के बाबू ने ममकूटाथिल की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर यह ऑर्डर पास किया।

कोर्ट ने उन्हें मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी।

तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने 4 दिसंबर को उनकी एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैं उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं। किसी भी आदमी को तब तक सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक उसकी बात सुनी न जाए।

Justice K Babu and Kerala HC
Justice K Babu and Kerala HC Kerala High Court
मैं उसकी गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं दूंगा क्योंकि उसने बहुत गंभीर बातें कही हैं। किसी भी आदमी को तब तक सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक उसकी बात सुनी न जाए।
केरल उच्च न्यायालय

एंटीसिपेटरी बेल एक रेप केस से जुड़ी है, जो एक महिला और उसके परिवार ने 27 नवंबर को सीधे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। इस शिकायत में MLA पर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट से प्रेग्नेंसी और ज़बरदस्ती अबॉर्शन का आरोप लगाया गया था।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ममकूटाथिल ने उनके करीबी पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे धमकाया।

ममकूटाथिल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कई नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें रेप के लिए सेक्शन 64, ज़बरदस्ती मिसकैरेज के लिए सेक्शन 89, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए सेक्शन 316, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए सेक्शन 351, ट्रेसपास के लिए सेक्शन 329 और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सेक्शन 116 शामिल हैं। उन पर प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66E के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

एंटीसिपेटरी बेल की मांग करने वाली अपनी याचिका में, ममकूटाथिल ने शिकायतकर्ता के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात मानी है, लेकिन कहा है कि यह पूरी तरह से सहमति से हुआ था।

याचिका के अनुसार, उनके खिलाफ आरोप झूठे, राजनीति से प्रेरित हैं और उनका मकसद उनकी पब्लिक इमेज खराब करना है।

उनका केस है कि महिला शादीशुदा थी और माना कि दोनों के बीच आपसी सहमति से रिश्ता था।
केरल उच्च न्यायालय

कहा जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद से ही ममकूटाथिल पुलिस से बच रहे हैं।

इस साल अगस्त में कांग्रेस पार्टी ने कई महिलाओं द्वारा ममकूटाथिल पर यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी। ममकूटाथिल ने यूथ कांग्रेस चीफ के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वह पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से MLA बने हुए हैं।

ममकूटाथिल का केस वकील एस राजीव, वी विनय, एमएस अनीर, अनिलकुमार सीआर, सरथ केपी, केएस किरण कृष्णन, दीपा वी, आकाश चेरियन थॉमस, आजाद सुनील, टीपी अरविंद और महेश्वर पी लड़ रहे हैं।

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Kerala High Court stays arrest of Congress MLA Rahul Mamkootathil in rape case

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