कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाही-ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करने की याचिका स्वीकार की

मुख्य वाद में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने की मांग की गई है कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।
Krishna Janmabhoomi - Shahi Idgah Dispute
Krishna Janmabhoomi - Shahi Idgah Dispute

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही-ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका गुरुवार को स्वीकार कर ली।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने एक हिंदू देवता, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर एक आवेदन पर आज यह निर्देश पारित किया।

यह आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक मूल मुकदमे के हिस्से के रूप में दायर किया गया था, जिसमें वादी (हिंदू पक्ष) ने दावा किया है कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।

आवेदकों ने आरोप लगाया कि इस विचार का समर्थन करने के लिए विभिन्न संकेत मौजूद हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है। इसलिए, आवेदकों ने अदालत से साइट की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का आग्रह किया था।

उक्त आवेदन अधिवक्ता हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से दायर किया गया था।

मुख्य वाद में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने की मांग की गई है कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।

एक दीवानी अदालत ने इससे पहले 30 सितंबर, 2020 को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था। हालांकि, मथुरा जिला अदालत के समक्ष एक याचिका के बाद इस फैसले को पलट दिया गया था।

अपीलकर्ताओं ने कहा था कि भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने मौलिक धार्मिक अधिकारों के मद्देनजर मुकदमा दायर करने का अधिकार है।

मथुरा जिला अदालत ने मई 2022 में कहा कि मुकदमा सुनवाई योग्य है और वाद को खारिज करने के सिविल कोर्ट के आदेश को पलट दिया।

बाद में, मई 2023 में उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मुकदमे को ट्रायल कोर्ट से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

 उच्च न्यायालय के एक फरवरी के आदेश में न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव  ने राय दी कि मामले पर विचार की जरूरत है और मामले पर दूसरे पक्ष से जवाब मांगा।

यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है।

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Krishna Janmabhoomi case: Allahabad High Court allows plea to appoint commission to inspect Shahi-Idgah mosque

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