
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को जमानत दे दी।
विशेष अदालत (सीबीआई) के न्यायाधीश विशाल होंगे ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दो नेताओं को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानत बांड पर जमानत दे दी।
यादव भाई-बहनों की ओर से अधिवक्ता वरुण जैन, नवीन कुमार अखिलेश सिंह और सुमित सिंह पेश हुए।
यह मामला लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए यादव के परिवार को हस्तांतरित की गई भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि ये नियुक्तियां भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित भर्ती मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।
पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को जमानत दे दी थी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Land-for-jobs case: Delhi court grants bail to Tej Pratap Yadav, Hema Yadav