COVID-19 महामारी के बीच अदालतों के समक्ष उपस्थित होने वाले वकीलों की सहायता के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के साथ पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को 23 नवंबर तक प्रयोगात्मक आधार पर मुंबई लोकल ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति दी है।
इस आशय का एक सरकारी आदेश 15 सितंबर और 9 अक्टूबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पृष्ठभूमि में निकाला गया जिसमे मुंबई की लोकल ट्रेनों में महामारी के बीच यात्रा करने की अनुमति देने वाले आवश्यक सेवा प्रदाताओं की सूची में वकीलों को शामिल करने की मांग की गई।
आदेश निम्नलिखित गैर-व्यस्त घंटों के दौरान वकीलों को सभी कार्य दिवसों पर स्थानीय ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति देता है:
सुबह 8 बजे से पहले
सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच
शाम 7 बजे के बाद आखिरी ट्रेन तक
इसमें आगे कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा द्वारा वकीलों के लिए जारी वैध पहचान पत्र और पंजीकृत क्लर्कों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रदान किए गए इसी तरह के प्रमाण के प्रस्तुतीकरण पर ही टिकट दिये जाएंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामाजिक दूरी के मानदंड आदि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वकीलों को केवल पेशेवर काम के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए।
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