अवमानना धमकी के तहत बार की खामोशी कोर्ट की स्वतंत्रता को कमज़ोर करेगी: एससी के फैसले पर वकीलो मे रोष

"यह निर्णय जनता की नज़र में अदालत के अधिकारों को वापस नहीं लौटा सकता है। बल्कि, यह वकीलों को मुखर होने से हतोत्साहित करेगा"
Prashant Bhushan and Supreme Court
Prashant Bhushan and Supreme Court
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कई प्रमुख वरिष्ठ वकीलों सहित वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी किया है जिसमें अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की आलोचना करने वाले दो ट्वीट्स पर अदालत की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया है।

"एक स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश जांच और टिप्पणी से प्रतिरक्षा करते हैं।"
स्टेटमेंट पढ़ते है

हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि बड़े पैमाने पर बार, बेंच और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की कमियों को सामने लाना वकीलों का कर्तव्य है।

वकील कहते हैं कि "जबकि हम सभी में से कुछ के विचार प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स के संबंध में अलग हैं, हम इस बात पर एकमत हैं कि उन्होने अदालत की कोई भी अवमानना नहीं की ना ही उनका ऐसा ​​इरादा था।"

वे बताते हैं कि भूषण एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे वकीलों में से एक हैं "उनके ट्वीट सामान्य रूप से कुछ नहीं कहते हैं अलावा कि आम जनता और सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा हाल के वर्षों में अदालत के कामकाज के बारे में नियमित रूप से व्यक्त किए जाने के संबंध में।"

बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। इस पृष्ठभूमि में, वकील चिंता व्यक्त करने के लिए जाते हैं कि,

"यह निर्णय जनता की निगाह में न्यायालय के अधिकार को बहाल नहीं करता है। बल्कि, यह वकीलों को मुखर होने से हतोत्साहित करेगा ... अवमानना ​​की धमकी के तहत एक बार की खामोशी कोर्ट की स्वतंत्रता को कमज़ोर करेगी और अंततः एक खामोश बार एक मजबूत न्यायालय की अगुवाई नहीं कर सकती।"
बयान

एक शिकायत यह भी उठाई गई है कि अटॉर्नी जनरल, केके वेणुगोपाल की राय फैसले को पारित करने से पहले नहीं ली गई थी, जबकि यह अवमानना ​​कानून के तहत अनिवार्य है।

जैसा कि, हस्ताक्षरकर्ता-वकीलों ने आग्रह किया है कि 14 अगस्त के फैसले को तब तक प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि महामारी के बाद शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के मानकों की समीक्षा नहीं की जाती है, जब मामले को खुली अदालत में सुना जा सकता है।

"हम इस बात पर अडिग हैं कि फ़ैसले का प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि एक बड़ी बेंच, महामारी के बाद खुली अदालत में बैठकर आपराधिक अवमानना ​​के मानकों की समीक्षा करने का अवसर न दे।"

हस्ताक्षरकर्ता-वकीलों ने बार के अन्य सदस्यों से भी अनुरोध किया है कि वे बयान के साथ आने वाले गूगल रूपों पर अपने नाम की सदस्यता लें।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के खिलाफ दर्ज एक अन्य 2009 के अवमानना ​​मामले की सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

न्यायालय ने आज अदालत के खिलाफ आलोचना की जायज सीमा को छूने वाले कुछ बड़े सवालों के जवाब मांगते हुए कहा, "यदि आपके पास किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई शिकायत है, तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? किन परिस्थितियों में ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं?"

इस मामले कि सुनवाई अगले हफ्ते होगी

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