वादी यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा न्यायाधीश उनके मामले की सुनवाई करेगा: केरल उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब एक वादी ने एक न्यायाधीश के समक्ष इस आधार पर अपना मामला रखने से इनकार कर दिया कि उसी न्यायाधीश ने पहले भी वादी पर जुर्माना लगाया था।
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वादी यह निर्देश नहीं दे सकते या उन्हें यह चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि कौन सा न्यायाधीश उनके मामले की सुनवाई करेगा। [आसिफ आज़ाद बनाम जैमन बेबी एवं अन्य]

न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कुछ खामियों को लेकर चूक की बात कही गई थी।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था, द्वारा इस आधार पर मामले में बहस करने से इनकार करने पर भी आपत्ति जताई कि उसी न्यायाधीश ने पहले एक अन्य मामले में उस पर जुर्माना लगाया था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक रोस्टर प्रणाली है जो यह तय करती है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यह रोस्टर प्रणाली मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाती है और सभी वादियों को इसका सम्मान करना चाहिए।

Justice PV Kunhikrishnan
Justice PV Kunhikrishnan Kerala High Court

अदालत में यह याचिका आसिफ आज़ाद नामक एक वकील ने दायर की थी, जिन्होंने अपने खिलाफ चेक अनादर के एक मामले को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी।

शुरुआत में, याचिका को दाखिल करने में पाई गई खामियों के कारण वापस कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर इन खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बावजूद, कोई कदम नहीं उठाया गया।

जब 8 जुलाई को बाद में इस मामले की सुनवाई हुई, तो आज़ाद, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे, ने इस मामले में बहस करने से इनकार कर दिया और ज़ोर देकर कहा कि न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि न्यायाधीश ने पहले आज़ाद पर एक अन्य मामले में जुर्माना लगाया था। याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश से इस मामले से खुद को अलग करने का आग्रह किया।

हालांकि, न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाता है, चाहे उसी पक्ष से जुड़े पहले के परिणाम कुछ भी रहे हों।

[आदेश पढ़ें]

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Litigants can't dictate which judge should hear their case: Kerala High Court

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