2009 में प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामला: एससी ने अवमानना याचिका की कार्यवाही सक्षम पीठ के समक्ष रखने का फैसला किया।

"लोग राहत के लिए अदालत में आते हैं। यदि वह विश्वास डगमगा गया है, तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए?", कोर्ट ने पूछा।
Prashant bhushan, Supreme Court (6)
Prashant bhushan, Supreme Court (6)

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सक्षम पीठ के समक्ष अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ दायर 2009 अवमानना मामले को सक्षम पीठ के समक्ष रखने का फैसला किया।

जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान अवमानना के बड़े मुद्दे को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए गए थे।

आज की सुनवाई की शुरुआत में, भूषण की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि मामले में नोटिस एक स्वतंत्र राय प्राप्त करने के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों को संविधान पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।

धवन ने आगे कहा कि भूषण ने अदालत के समक्ष 10 बड़े सवाल रखते हुए इस प्रकरण से संबंधित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

इनमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की राय भी अदालत की अवमानना करती है, क्या यह जनमत के लिए वास्तविकता दिखाने के लिए पर्याप्त है या व्यक्ति के लिए भ्रष्टाचार के आरोप को साबित करना आवश्यक है। क्या एक शिकायतकर्ता को सार्वजनिक क्षेत्र में चर्चा करने से रोक दिया जाता है।

धवन ने कहा,

"ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस मामले से उत्पन्न होते हैं, हम मानते हैं और इसे एक बार सभी के लिए हल करने की आवश्यकता है।"

इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने जवाब दिया,

"आपकी सूची के कुछ प्रश्न हैं उन्हें बिना किसी दलील के कैसे तय किया जा सकता है?"

धवन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 के बीच और अनुच्छेद 129 और 215 के बीच के अंतर से संबंधित केंद्रीय प्रश्न प्रस्तुत किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्रमशः अवमानना के लिए दंडित करने का बल देते हैं।

संकेत देने के पश्चात यह सक्षम पीठ के समक्ष इन प्रश्नों को रख सकता है, कोर्ट ने कहा कि मामला अटॉर्नी जनरल से उपर जाना चाहिए और एक एमिकस की नियुक्ति करने पर विचार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने तब ऊंची आवाज में पूछा,

"लोग राहत के लिए अदालत में आते हैं। यदि विश्वास डगमगा गया है, तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए?"
उच्चतम न्यायालय

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तब कहा,

"एक बड़ा सिद्धांत यह भी है कि हालांकि आप उच्च हैं, कानून आपके ऊपर है ... यह सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।"

न्यायालय ने मामले को एक सक्षम पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। जस्टिस मिश्रा के सेवानिव्रत होने के एक हफ्ते बाद मामले की सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी।

17 अगस्त को, पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, पीठ ने इस मामले में सम्मति लाने की इच्छा व्यक्त की। यह भी देखा गया कि मामले से उभरे बड़े सवालों को संबोधित करने और निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्नों पर न्यायालय को संबोधित करने के लिए मामले से संबन्धित वकील से पूछा था:

  1. किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में एक सार्वजनिक बयान, किस परिस्थिति और किस आधार पर बनाया जा सकता है, और सुरक्षा के क्या उपाय हो, इस संबंध में अवलोकन किया जाना चाहिए?

  2. जब आरोप एक सिटिंग जज के आचरण के बारे में हो तो ऐसे मामलों में शिकायत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?

  3. क्या सेवानिव्रत न्यायाधीश के खिलाफ, भ्रष्टाचार के रूप में कोई भी आरोप सार्वजनिक रूप से लगाया जा सकता है, जिससे न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास हिल रहा है और क्या समान ही न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होगा?

तात्कालिक अवमानना का मामला 2009 का है, जब भूषण ने तहलका पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया और केजी बालाकृष्णन के खिलाफ आरोप लगाने के बाद भूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

साक्षात्कार के दौरान, भूषण ने यह भी कहा कि भारत के पूर्ववर्ती 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे। शिकायत के अनुसार, भूषण ने यह भी कहा कि उनके पास आरोपों का कोई सबूत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की शिकायत के बाद वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, एमिकस द्वारा मामले में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद इस मुद्दे पर मुकदमा दायर किया। 10 नवंबर, 2010 को तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा अवमानना याचिका को जारी रखा गया था।

इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। भूषण ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया है कि सबसे पहले, सार्वजनिक हित में किए गए भ्रष्टाचार के आरोप अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मुक्त भाषण के दायरे में आते हैं और ऐसे आरोपों से अदालत की अवमानना नहीं होती है। इन आरोपों की और जांच होनी चाहिए।

दूसरी ओर भ्रष्टाचार के तथ्य को अनसुना नहीं किया जा सकता और संसदीय समितियों द्वारा ध्यान दिया जाता है और साथ ही उनके निर्णयों को न्यायाधीशों द्वारा अवलोकन किया जाता है।

तीसरी ओर ऐसा आरोप प्रत्यारोप एक अवमानना नहीं हो सकता है, और अंत में, सच्चाई ऐसी कार्यवाही का बचाव है।

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