(2जी अपील) सीबीआई 13 जनवरी, 2021 से दिल्ली उच्च न्यायालय में नये न्यायाधीश के समक्ष फिर से बहस शुरू करेगी

सीबीआई ने न्यायमूर्ति बृजेश सेठी के समक्ष दैनिक सुनवाई के आधार पर काफी दलीलें पेश की थीं। लेकिन न्यायमूर्ति सेठी के सेवानिवृत्त होने की वजह से ये अपील अब नये न्यायाधीश के समक्ष आ गयी है।
Justice Yogesh Khanna, Delhi High Court
Justice Yogesh Khanna, Delhi High Court
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केन्द्रीय जांच ब्यूरो 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में सारे आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर 13 जनवरी, 2021 से दिल्ली उच्च न्यायालय में नये सिरे से बहस शुरू करेगा।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की अपील न्यायमूर्ति बृजेश सेठी के पिछले महीने सेवानिवृत्त हो जाने की वजह से आज न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं।

ये अपील अभी विचारार्थ स्वीकार किये जाने के दौर में है।

सीबीआई ने दैनिक आधार पर हुयी सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सेठी के समक्ष काफी दलीलें पेश की थीं। लेकिन न्यायमूर्ति सेठी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण ये अपील अब एक नये न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध हुयी हैं।

जांच एजेन्सियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने आज न्यायमूर्ति खन्ना से अनुरोध किया कि इस मामले में नियमित आधार पर भोजनावकाश के बाद सुनवाई की जाये।

उन्होंने कहा कि अपील विचारार्थ स्वीकार करने के मुद्दे पर अपनी दलीलें पूरी करने के लिये सीबीआई को तीन दिन का समय लगेगा।

न्यायालय ने इन अपील को दैनिक आधार पर सुनने पर सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि 13 जनवरी, 2021 से पहले इसके लिये कोई तारीख नहीं दी जा सकती है।

इसके परिणामस्वरूप इन अपील को 13 से 15 जनवरी, 2021 तक सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया।

सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दिसंबर, 2017 में सभी आरोपियों को बरी किये जाने के बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च, 2018 में उच्च न्यायालय में अपील दायर कीं थीं।

पिछले साल न्यायमूर्ति सेठी ने दैनिक आधार पर इन अपील पर सुनवाई शुरू की थी।लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधान की वजह से यह पूरी नहीं हो सकी थी।

इसके बाद, जांच एजेन्सियों ने न्यायमूर्ति सेठी के अवकाश ग्रहण की नजदीक आ रही तारीख को देखते हुये इस मामले को वर्चुअल सुनवाई के लिये शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिये आवेदन दायर किया था।

हालांकि, अपील विचारार्थ स्वीकार करने के सवाल पर पक्षकार अपनी दलीलें पूरी नहीं कर सके लेकिन न्यायमूर्ति सेठी ने इन अपील में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी व्यवस्था दी थी।

न्यायमूर्ति सेठी ने इन अपील को अपने पास से दूसरी पीठ के लिये भेजने से पहले इस मामले में सीबीआई की अपल की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(डी) में 2018 में किया गया संशोधन इस अपील में आरोपियों के लिये मददगारन ही होगा।

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[2G Appeal] CBI to again start submissions before Delhi High Court from Jan 13, 2021; Appeals now before new Judge

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