याचिका दायर होने के 33 साल बाद कर्नाटक हाईकोर्ट को पता चला कि इसे एक मृत व्यक्ति ने दायर किया था

कोर्ट ने माना कि 1993 की रिट याचिका और उस याचिका पर 2001 में दिया गया उसका अपना रिमांड आदेश वैध नहीं थे, क्योंकि याचिकाकर्ता की मृत्यु 1988 में ही हो गई थी।
Karnataka High Court
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि 33 साल पहले दायर की गई एक रिट याचिका ऐसे व्यक्ति के नाम पर दाखिल की गई थी, जिसकी मौत याचिका दायर करने से 5 साल पहले ही हो चुकी थी [मारियप्पा बनाम लैंड ट्रिब्यूनल]।

न्यायमूर्ति ईएस इंदिरेश ने कहा कि यह "बल्कि अजीब" है कि 1993 की रिट याचिका सी मरियप्पा के नाम पर उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से दायर की गई थी, भले ही मरियप्पा की मृत्यु 8 अगस्त, 1988 को हो गई थी।

कोर्ट ने अब मरियप्पा के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर एक संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है और उन पर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को देय ₹10,000 का जुर्माना लगाया है।

Justice ES Indiresh
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यह विवाद श्रीरंगपट्टनम तालुक के बेलावडी गांव में 4 एकड़ और 21 गुंटा ज़मीन से जुड़ा था। 1981 में, लैंड ट्रिब्यूनल ने सी. निंगम्मा को उस ज़मीन पर कब्ज़े का अधिकार दिया। बाद में, 1993 में मारियप्पा के नाम से दायर एक रिट याचिका के ज़रिए कर्नाटक हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी गई।

अक्टूबर 2001 में, हाई कोर्ट ने उस याचिका को मंज़ूरी दे दी और विवाद को नए सिरे से विचार करने के लिए लैंड ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज दिया। बाद में, इस मामले में लैंड ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को मारियप्पा के कानूनी वारिसों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट के सामने, इन वारिसों ने तर्क दिया कि लैंड ट्रिब्यूनल की कार्यवाही उनकी जानकारी के बिना की गई थी और मार्च 2023 में आदेश पारित होने से पहले उन्हें सुनवाई का उचित मौका नहीं दिया गया था।

हालांकि, ज़मीन विवाद में शामिल निजी प्रतिवादियों (निंगम्मा के वारिसों) ने सवाल उठाया कि मारियप्पा के नाम से 1993 की रिट याचिका आखिर दायर कैसे की गई। उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि मारियप्पा की मौत 1988 में ही हो गई थी, यानी 1993 में रिट याचिका दायर होने से कई साल पहले।

कोर्ट को इस तर्क में दम लगा।

जस्टिस इंद्रेश ने कहा, "इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की तरफ़ से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।"

कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर 1993 की रिट याचिका वैध रूप से दायर नहीं की जा सकती थी। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि बाद की कार्यवाही में भी मारियप्पा की मौत के बारे में साफ़ तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी।

कोर्ट ने दर्ज किया कि लैंड ट्रिब्यूनल के सामने मारियप्पा की बेटी सुमालम्मा द्वारा दायर एक हलफ़नामे में सिर्फ़ यह कहा गया था कि उनकी मौत "काफ़ी समय पहले" हो गई थी, लेकिन मौत की तारीख़ नहीं बताई गई थी।

कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि कानूनी प्रतिनिधियों ने ज़रूरी तथ्यों का पूरा और साफ़ खुलासा किए बिना कार्यवाही जारी रखी।

कोर्ट ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता 'अशुद्ध हाथों' (यानी गलत इरादे या तथ्यों को छिपाकर) के साथ इस कोर्ट में आए हैं, इसलिए वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायोचित राहत पाने के हकदार नहीं हैं।"

नतीजतन, कोर्ट ने माना कि विवाद को लैंड ट्रिब्यूनल के पास वापस भेजने का उसका 2001 का आदेश कानूनी रूप से प्रभावी नहीं था। कोर्ट ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, 9 नवंबर 1981 को लैंड ट्रिब्यूनल का वह मूल आदेश बहाल हो गया और अंतिम हो गया, जिसके तहत निंगम्मा को कब्ज़े का अधिकार दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं (मरियप्पा के वारिसों) की ओर से वकील KN नितीश पेश हुए।

राज्य और लैंड ट्रिब्यूनल का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सरकारी वकील शारदा HV ने किया।

निजी प्रतिवादियों (निंगम्मा के वारिसों) की ओर से वरिष्ठ वकील PP हेगड़े पेश हुए, जिन्हें वकील यतिन B ने निर्देश दिए थे।

[फ़ैसला पढ़ें]

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33 years after petition was filed, Karnataka HC discovers it was filed by a dead person

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