अधिवक्ताओं को सफेद बैंड पहनना अनिवार्य, लॉ इंटर्न काली टाई, कोट और पैंट पहनकर कोर्ट आ सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट लॉ इंटर्न के लिए नीला कोट अनिवार्य करने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन के सर्कुलर को चुनौती देने वाले दूसरे वर्ष के लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों या जिला अदालतों में पेश होने वाले वकील को सफेद पट्टी पहननी होगी और कानून के इंटर्न काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट पहनकर अदालतों में आ सकते हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में, जिसमें इंटर्न के लिए काली टाई, कोट, पैंट और एक सफेद शर्ट अनिवार्य है, शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) के सर्कुलर में कहा गया है कि इंटर्न को नीला कोट पहनना चाहिए।

अदालत एसबीए द्वारा जारी सर्कुलर को चुनौती देने वाले दूसरे वर्ष के कानून के छात्र हार्दिक कपूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

1 दिसंबर को पारित एक आदेश में, अदालत ने प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और बीसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि कानून के इंटर्न को क्या वर्दी पहननी चाहिए।

कोर्ट को आज सूचित किया गया कि बीसीडी ने 16 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उसने दुख व्यक्त किया है कि इंटर्न के लिए विशिष्ट विशेषता एक काली टाई होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उज्ज्वल घई पेश हुए और कहा कि SBA सर्कुलर कानून के अधिकार के बिना है क्योंकि वकीलों और इंटर्न की वर्दी के संबंध में नियम बनाना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का विशेषाधिकार है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले ही नियम 27 बना चुकी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ एजुकेशन, 2008 जो वर्तमान में लागू है।

मामले पर विचार करने के बाद पीठ ने कहा कि बीसीडी द्वारा पारित प्रस्ताव के मद्देनजर एसबीए का सर्कुलर जीवित नहीं रहेगा।

इसलिए कोर्ट याचिका का निस्तारण करता है।

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Advocates must wear white band, law interns can come to court wearing black tie, coat and pant: Delhi High Court

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