
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिस्टीना मिशेल की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। [क्रिश्चियन जेम्स मिशेल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सीबीआई को मिशेल की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।
मिशेल को दिसंबर 2018 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की गई।
इससे पहले, दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली मिशेल की इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था।
मिशेल पर भारत सरकार द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद पर प्राप्त 42.27 मिलियन यूरो की अवैध कमीशन/किकबैक को वैध बनाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ बारह अनुबंध करने का आरोप है।
सीबीआई ने अनुमान लगाया था कि रिश्वत की राशि 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसे यूके और यूएई में बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
मिशेल की ओर से अधिवक्ता अल्जो जोसेफ, श्रीराम परक्कट और एमएस विष्णु शंकर पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 और इस साल मार्च में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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AgustaWestland Scam: Supreme Court seeks CBI reply to bail plea by Christian Michel