“सभी समान हैं”: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जिला न्यायाधीश की मामले को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा, "चाहे वह बस का चपरासी हो या राज्य का प्रधान सचिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को न्याय पाने का समान अधिकार है।"
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पूर्व ज़िला जज द्वारा अपनी कथित ग़ैर-क़ानूनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए दायर मामले की सुनवाई तेज़ी से करने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि भारत के संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के तहत, सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति पहले न्यायिक अधिकारी रह चुका है, मामले में इस तरह से समय से पहले दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हर नागरिक अपने आधिकारिक पद से ऊपर उठकर समान स्तर पर होता है, कोर्ट ने कहा,

“चाहे वह (मुकदमा करने वाला) बस का चपरासी हो या राज्य का प्रधान सचिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्याय पाने का अधिकार सभी को समान रूप से है। इसलिए, संवैधानिक समानता के इस दायरे में, हम किसी व्यक्ति-विशेष के लिए अलग से दखल देने की व्यवस्था नहीं करेंगे।”

Justice Joymalya Bagchi, Justice V Mohana
Justice Joymalya Bagchi, Justice V Mohana

पूर्व ज़िला जज के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग होने की वजह से, हाई कोर्ट ने नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ़ उनकी अर्ज़ी पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है।

वकील ने कहा, "यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जहाँ केसों का बहुत ज़्यादा बोझ है, और इसमें समय लग रहा है।"

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को पूर्व जज की अर्ज़ी को प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट करने का निर्देश दिया जाता है, तो यह दूसरे याचिकाकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी।

कोर्ट ने शुरू में संकेत दिया था कि ज़िला जज की अर्ज़ी पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच आगे विचार कर सकती है, जो आज कोर्ट में नहीं बैठे हैं।

हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जल्द राहत की मांग करने के बाद, कोर्ट ने अर्ज़ी को खारिज करने का फ़ैसला किया।

जस्टिस बागची ने कहा, "चूँकि आप इस पर ज़ोर दे रहे हैं, इसलिए हम इसे खारिज कर देंगे। (आप हमसे) ऐसा आदेश पारित करने के लिए कह रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद याचिकाकर्ता के लिए तो सही हो, लेकिन उन बहुत सारे याचिकाकर्ताओं के लिए गलत हो जो हमारे सामने नहीं हैं। इसलिए हम ऐसा आदेश पारित नहीं करेंगे। इसमें कोई भी तथ्य मदद नहीं करेगा।"

कोर्ट ने साफ़ किया कि पूर्व ज़िला जज के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार उन अनगिनत अन्य याचिकाकर्ताओं की कीमत पर नहीं हो सकता जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया, "हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने से उन याचिकाकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो इस कोर्ट के सामने नहीं हैं। इसलिए, हम ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं ताकि याचिका पर उचित कोर्ट के सामने आगे कार्रवाई की जा सके।"

चाहे वह बस का चपरासी हो या राज्य का प्रधान सचिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी को न्याय पाने का समान अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट

जब वकील ने याचिकाकर्ता के पूर्व न्यायिक पद का ज़िक्र किया, तो कोर्ट ने इस दलील को सख्ती से खारिज कर दिया।

जस्टिस बागची ने कहा, "आप ऐसी बात कह रहे हैं जो हर नागरिक के न्याय तक समान पहुँच के बुनियादी आदर्श के खिलाफ़ है, चाहे उसका पद कुछ भी हो... हमारे सामने किसी भी जल्दबाज़ी वाली अर्ज़ी पर, जब तक हम हाई कोर्ट द्वारा किसी गंभीर उल्लंघन या गलत या बेईमानी भरे बयान से आश्वस्त नहीं हो जाते, हम वही शर्त लागू करते हैं।"

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