"सभी धर्मांतरण अवैध नहीं": एससी ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश HC के आदेश पर रोक से इंकार किया

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर नोटिस जारी किया।
Supreme Court, religious conversion
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें धर्म परिवर्तन के दौरान जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा करने के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अनिवार्य आवश्यकता को रद्द कर दिया था। [मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सैमुअल डेनियल]।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा "सभी धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता है। एसएलपी के साथ-साथ अंतरिम राहत पर 7 फरवरी तक वापसी योग्य नोटिस जारी करें।"

आज सुनवाई के दौरान, राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि, "शादी या धर्मांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को केवल सूचित किया जा सकता है, यह सब एक रोक है।"

इस पर, पीठ ने जवाब दिया कि वह इस पर विचार नहीं कर सकती है, और यदि राज्य के पास कोई जवाब है तो सुनवाई की अगली तारीख पर पेश किया जा सकता है।

मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।

हाई कोर्ट के जस्टिस सुजॉय पॉल और प्रकाश चंद्र गुप्ता की बेंच ने 14 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 10 (धर्म परिवर्तन से पहले की घोषणा) का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, जबकि वह अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बैच पर विचार कर रहा था।

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"All conversions not illegal": Supreme Court refuses to stay Madhya Pradesh HC order against declaration of religious conversion before DM

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