बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बर्खास्तगी के खिलाफ डॉ कफील खान याचिका: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान को नवंबर 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
Dr. Kafeel khan, Allahabad High Court

Dr. Kafeel khan, Allahabad High Court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

जस्टिस राजन रॉय ने मामले में जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर दाखिल करने की मांग की।

2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉ खान को नवंबर 2021 में सेवा से इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था कि वह इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी थे जहां त्रासदी हुई थी।

खान ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें 15 अप्रैल, 2019 को एक जांच अधिकारी द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। यह बताया गया था कि खान को छोड़कर सभी 8 आरोपियों को बहाल कर दिया गया था।

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Dr Kafeel Khan plea against termination from BRD Medical College: Allahabad High Court issues notice to UP govt

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