इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोपी शख्स को दी जमानत

न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बड़े आदेश पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत दी।
Allahabad HC and Nupur Sharma
Allahabad HC and Nupur Sharma

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नदीम अंसारी को जमानत दे दी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का सिर कलम करने का वीडियो पोस्ट करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया था। [नदीम अंसारी बनाम यूपी राज्य]।

न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बड़े आदेश पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत दी।

एकल न्यायाधीश ने कहा, "अदालत का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है।"

अंसारी को जून 2022 में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।

उसने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय से जमानत मांगी कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और कथित अपराध का कोई सबूत नहीं है।

अदालत को आगे बताया गया कि अंसारी के खिलाफ केवल एक पूर्व का मामला था, जिसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था।

एक बयान यह भी दिया गया था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे।

हालांकि, राज्य ने जमानत याचिका का विरोध किया।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court grants bail to man accused of posting video depicting beheading of Nupur Sharma on Facebook

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