इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत को संबोधित करने की कोशिश करते हुए स्कूटर पर सवार थे।
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने वकील को आगाह किया और टिप्पणी की कि उन्हें भविष्य में इस कृत्य को नहीं दोहराना चाहिए।
अदालत द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता के वकील ने स्कूटर की सवारी करते हुए अदालत को संबोधित करने की कोशिश की। इसलिए अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया और भविष्य में सावधान रहना चाहिए, भले ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो।"
इसलिए, मामले को स्थगित कर दिया गया और 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया।
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