हिरासत मे हिंसा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय: इलाहाबाद HC ने हिरासत मे मौत के आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी को जमानत से किया इनकार

कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि हिरासत में व्यक्ति की मौत स्वाभाविक मौत थी।
Police with Custodial violence and Allahabad HC
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज कर दी है (शेर अली बनाम यूपी राज्य)।

याचिका को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने भी हिरासत में हुई हिंसा पर अपनी चिंता और पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह सभ्य समाज पर एक धब्बा है।

अदालत ने कहा, "हिरासत में हिंसा, हिरासत में प्रताड़ना और हिरासत में मौत हमेशा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय रही है। बार-बार सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अदालतों के न्यायिक फैसलों ने ऐसे मामलों में अपनी चिंता और पीड़ा दिखाई है।"

अदालत ने कहा कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के पवित्र कर्तव्य के साथ निहित है और आरोपी की रिहाई से मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

वर्तमान मामले में, कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि हिरासत में व्यक्ति की मौत एक प्राकृतिक मौत थी।

अदालत हिरासत में हुई हिंसा के एक मामले की सुनवाई कर रही थी जो 1997 में हुई थी जिसमें आवेदक शेर अली एक आरोपी था।

2 मार्च 1997 को, एक ओम प्रकाश गुप्ता को कथित रूप से गिरफ्तार किया गया और हिरासत में ले लिया गया, जहां कथित तौर पर पुलिस कर्मियों द्वारा हमला करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने इसे छुपाने के लिए जिला अस्पताल शहडोल के डॉक्टरों के साथ साजिश रची और प्रकाश को उसकी मौत से एक घंटे पहले अस्पताल में भर्ती कराया ताकि यह दिखाया जा सके कि मौत अस्पताल में हुई थी जबकि प्रकाश की मौत पुलिस थाने में ही हो गई थी।

मृतक के बेटे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से अभ्यावेदन भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बाद में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 506 (आपराधिक धमकी) और 364 (हत्या के क्रम में अपहरण) के तहत अपराधों के लिए बेटे की शिकायत के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और ओम प्रकाश की मौत स्वाभाविक थी और पोस्टमॉर्टम के बाद भी डॉक्टर मौत के कारण के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दे सके।

इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि प्राथमिकी पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद आरोपों पर आधारित थी और अभियोजन पक्ष के संस्करण की कोई पुष्टि नहीं थी कि मृतक की मौत हिरासत में मौत हुई थी।

वहीं, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में मृतक की पिटाई इस तथ्य से स्पष्ट थी कि उसके शरीर पर दो चोट के निशान थे और चोटों की जगह शरीर का मांसल हिस्सा है जो केवल हमले पर ही हो सकता था।

रिकॉर्ड और प्रस्तुतियाँ की जांच करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि यह हिरासत में हुई हिंसा का मामला है और मौत स्वाभाविक नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जो उस पर किसी कठोर और कुंद वस्तु से हमला करने का संकेत दे रहे हैं। पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला है जो दिल की किसी समस्या या कार्डियक अरेस्ट/हार्ट अटैक का संकेत दे। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृत्यु स्वाभाविक थी।"

इसलिए, इसने कहा कि इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती है और इस तथ्य का उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर, 2020 को ट्रायल कोर्ट को दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाने और एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीके बसु बनाम राज्य के ऐतिहासिक मामले में हिरासत में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया।

कोर्ट ने डीके बसु के हवाले से कहा, "कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में हिरासत में मौत शायद सबसे खराब अपराधों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) में निहित अधिकारों की ईमानदारी से रक्षा करने की आवश्यकता है। हम समस्या को दूर नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 21 के निषेध के अंतर्गत आएगा चाहे वह जांच, पूछताछ या अन्यथा के दौरान हुआ हो।"

इसलिए शेर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

[आदेश पढ़ें]

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Custodial violence a concern for civilized society: Allahabad High Court denies bail to ex-policeman accused of custodial death

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