इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग वाली एक और जनहित याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी को वह राज्य में आगामी चुनावों को स्थगित करने की मांग वाली एक समान जनहित याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है।
Lucknow bench of Allahabad High Court, UP Elections 2022

Lucknow bench of Allahabad High Court, UP Elections 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अन्य जनहित याचिका (PIL) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए आगामी उत्तर प्रदेश (UP) विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। [Rishi Kumar Trivedi v. Election Commission Of India Through Chief Election Commissioner and Another].

जस्टिस अट्टाउ रहमान मसूदी और सुरेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उस अधिसूचना की एक प्रति इकट्ठा करने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसके द्वारा यूपी विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी की गई थी।

कोर्ट ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राज्य प्रमुख ऋषि कुमार त्रिवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए देखाभारत के चुनाव आयोग द्वारा यू.पी. चरणों में आम सभा चुनाव प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य और गैर-विचारणीय है।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि 20 जनवरी को, उसने राज्य में आगामी चुनावों को स्थगित करने की मांग करने वाली एक समान जनहित याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल दिसंबर में, उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि वे बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए आगामी यूपी चुनाव स्थगित करने का विकल्प तलाशें।

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Rishi_Kumar_Trivedi_v__Election_Commission_Of_India_Through_Chief_Election_Commissioner_and_Another.pdf
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Allahabad High Court dismisses another PIL seeking postponement of UP assembly elections

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