इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 के रेप केस में स्वामी चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत दी

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक एलएलएम छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाते हुए ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया था।
Swami Chinmiyanand Saraswati with Allahabad High Court
Swami Chinmiyanand Saraswati with Allahabad High Court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर 2011 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की एक कानून की छात्रा से बलात्कार का आरोप था। [स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती छात्र बनाम यूपी राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और कहा,

"लिस्टिंग की अगली तारीख तक, आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में - उपरोक्त मामले में शामिल स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ 1,00,000 / - रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। "

कोर्ट ने पीड़िता और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 16 जुलाई, 2012 के एक आदेश के माध्यम से चिन्मयानंद को जांच के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी।

वकील ने कहा कि आवेदक 75 वर्ष की आयु का एक वृद्ध और अशक्त व्यक्ति है, जिसे कई बीमारियां हैं।

यह तर्क दिया गया था कि चूंकि चिन्मयानंद को जांच की अवधि के दौरान एक सुरक्षात्मक आदेश दिया गया था, इसलिए मामले में मुकदमे के निष्कर्ष तक उन्हें अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

राज्य के वकील, अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए, जांच के लंबित रहने के दौरान आवेदक को दी गई सुरक्षा पर विवाद नहीं कर सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला किया था।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court grants anticipatory bail to Swami Chinmayanand in 2011 rape case

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