इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के चार सदस्यों को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर की गई एक प्राथमिकी में गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत दी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की अलग रह रही पत्नी ने उनके, उनके तीन भाइयों और माँ के खिलाफ उनपर हमला करने और परिवार की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323, 504, 506, 34 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8,12,21 के तहत दर्ज एफआईआर दिनांकित 14.8.2020 को रद्द करने की मांग की गई।
मुख्य आरोपी को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तारी के खिलाफ रोक लगाते हुए, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और संजय कुमार पचोरी की पीठ ने कहा,
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अनिवार्य रूप से दो भागों में थे, जिसके अनुसार पहला भाग याचिकाकर्ता संख्या 1 की भूमिका के संबंध में था, जो बाल शोषण और दूसरा हिस्सा याचिकाकर्ता नंबर 1 के पूरे परिवार के संबंध में था, जो मुखबिर के खिलाफ गैंगिंग कर रहा था। खंडपीठ ने कहा,
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अभिषेक यादव ने कहा कि आरोप बिल्कुल झूठे हैं और याचिकाकर्ता संख्या 5 जो फिल्म अभिनेता है, से एक अनुकूल समझौता निकालने के लिए केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है
न्यायालय ने यह कहते हुए प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया कि आरोपों की जांच की आवश्यकता होगी, और इस तरह प्रार्थना को तत्काल चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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