इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फोन से कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया

कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "यह काम न्याय के प्रशासन में गंभीर दखल है।"
Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को बिना इजाज़त के कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के आरोप में कोर्ट की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है।

यह घटना एक बेल एप्लीकेशन पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई। कोर्ट ने देखा कि अमित कुमार, जिसकी पहचान आरोपी के सपोर्टर के तौर पर हुई, बिना पहले से इजाज़त लिए मोबाइल डिवाइस से कार्रवाई रिकॉर्ड कर रहा था।

जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा,

"यह काम न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन में गंभीर दखल देता है और कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट के तहत क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक प्राइमा फेसी मामला है।"

Justice Krishan Pahal
Justice Krishan Pahal

आगे पूछताछ करने पर, कुमार ने माना कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से कोर्ट की कार्रवाई रिकॉर्ड की थी। इस बात को मानने के बाद, कोर्ट ने उन्हें ऑफिशियली शो-कॉज़ नोटिस जारी किया।

नोटिस में उन्हें 18 दिसंबर, 2025 को पेश होकर यह बताना है कि कोर्ट को उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​के लिए एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए।

जस्टिस पहल ने कहा है कि मामले को किसी दूसरी बेंच के सामने शेड्यूल किया जाए, यह देखते हुए कि इसकी सुनवाई वह नहीं करेंगे।

[नोटिस पढ़ें]

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Allahabad High Court issues contempt notice to man for recording court proceedings with phone

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