
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने पारित किया था जिसने इस घटना का संज्ञान लिया था और मामले को उठाने के लिए आज शारीरिक सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक आरोपी हिरासत में होना चाहिए जो कि 8 जनवरी 2021 है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एटा में अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर का दरवाजा तोड़ दिया था और उसे अपने अधिवक्ता की पोशाक में खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें व्यापक निंदा की गई थी।
इससे पहले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एसए बोबडे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को पत्र लिखकर वकील से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था।
बीसीआई ने अपने पत्र में बताया था कि इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया था और इस संबंध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा चिंता जताई गई थी। हालाँकि, उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भी नहीं माना गया था।
यह आरोप लगाते हुए कि पुलिस कर्मी कुछ "उल्टे मकसद" के साथ काम कर रहे थे, बीसीआई ने आगाह किया था कि अगर न्यायपालिका और सरकार द्वारा क्रूरता की ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो "बार के पास सड़कों पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा"।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सोमवार को एक बयान जारी किया था जिसमें वकील के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की गई थी।
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