इलाहाबादHC ने बिना लाइसेंस मांस प्रसंस्करण व्यवसाय चलाने के लिए पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

एक बार जब यह पाया गया कि कोई वैध अनुमति नहीं है, तो न्यायालय ने कहा कि तथ्यों की जांच करना उनकी शुद्धता का निर्धारण करने के लिए उचित नहीं होगा और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
Haji Yaqub Qurashi, ex UP minster
Haji Yaqub Qurashi, ex UP minster
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते बिना लाइसेंस वाले मांस प्रसंस्करण व्यवसाय से संबंधित एक मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था। [हाजी याकूब कुरैशी बनाम यूपी राज्य]।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने पाया कि चूंकि व्यवसाय सक्षम प्राधिकारी से उचित अधिकार या वैध अनुमति के बिना चल रहा था, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

धोखाधड़ी, संक्रमण फैलाने, खाने-पीने में मिलावट, हानिकारक भोजन की बिक्री और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों के लिए दर्ज एफ़आईआर रद्द करने की मांग की गयी।

इसमें कहा गया है कि परिसर में 6,720 किलोग्राम ताजा खुला मांस, और 1.250 किलोग्राम हड्डियों के साथ-साथ 2,40,438.5 किलोग्राम संसाधित मांस था। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि इससे जनता को भारी असुविधा हो रही थी क्योंकि मांस की वस्तुओं को सुरक्षित रूप से नहीं रखा गया था, और एक दुर्गंध और असहनीय गंध पैदा कर रहे थे।

कुरैशी ने हालांकि कहा कि समय-समय पर अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद परिसर में व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थी।

कोर्ट ने कहा कि मांस सहित खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग तभी की जा सकती है जब संबंधित व्यक्ति के पास यह पता लगाने के लिए वैध लाइसेंस हो कि गतिविधि कानूनी रूप से की जा रही थी या नहीं।

कुरैशी के पूरक हलफनामे के अनुसार, उनका लाइसेंस 28 मार्च 2017 को था और केवल 27 मार्च 2022 तक ही लागू था। कोई विस्तार रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

पीठ ने आरोपों पर विचार किया कि इकाई न केवल पहले से संग्रहीत मांस का प्रसंस्करण कर रही थी, बल्कि लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद परिसर में ताजा मांस भी ला रही थी।

अदालत ने कहा, "यह प्रथम दृष्टया संकेत देता है कि इकाई कानून के अधिकार के बिना मांस आदि के प्रसंस्करण के गैरकानूनी कार्य में लिप्त थी।"

इसलिए, यह पाया गया कि आरोप आंशिक रूप से बरकरार थे और अदालत खारिज करने वाली याचिका में तथ्यात्मक जांच शुरू नहीं कर सकती थी। एक बार जब यह पाया गया कि कोई वैध अनुमति नहीं है, तो न्यायालय ने कहा कि तथ्यों की जांच करना उनकी शुद्धता का निर्धारण करने के लिए उचित नहीं होगा।

इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court refuses to quash FIR against former minister Haji Yaqub Qurashi for running unlicensed meat processing business

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