इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'इंडिया...हू लिट द फ्यूज?' के प्रसारण पर रोक लगायी

अदालत ने एक याचिका पर अंतिम निर्णय सुनाए जाने तक फिल्म के प्रसारण पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म में नागरिकों के बीच सद्भाव को बाधित करने की क्षमता है।
Allahabad High Court
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इस चिंता पर कि फिल्म की रिलीज के "बुरे परिणाम" हो सकते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मीडिया हाउस, अल जज़ीरा को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'इंडिया ... हू लिट द फ्यूज?' के प्रसारण, या रिलीज पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। [सुधीर कुमार बनाम यूओआई व अन्य]।

अदालत एक सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार द्वारा फिल्म के प्रसारण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि फिल्म में नागरिकों के बीच सद्भाव को बाधित करने और राष्ट्र की अखंडता को खतरे में डालने की क्षमता है।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार नहीं कहा जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के बाद फिल्म के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो अल जज़ीरा को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court restrains broadcast of Al Jazeera documentary film 'India...Who lit the Fuse?'

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