इलाहाबाद HC ने SC के अपर्णाभट फैसले पर भरोसा किया जिसमे अभियोक्त्री द्वारा शादी की इच्छा के बावजूद आरोपी को जमानत से मना किया

कोर्ट ने कहा कि अपर्णा भट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार पीड़ित और आरोपी द्वारा किए गए इस तरह के समझौते का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।
Allahabad High Court, Rape Victim
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पीड़िता और आरोपी द्वारा एक दूसरे से शादी करने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत बलात्कार और अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया (कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा कि वह अपर्णा भट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार पीड़ित और आरोपी द्वारा किए गए इस तरह के समझौते का संज्ञान नहीं ले सकते।

कोर्ट ने आदेश मे कहा, “अपर्णा भट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीड़ित की भावनाओं के बावजूद, मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज की गई पीड़िता के बयानों को पढ़ने के बाद इस तरह के किसी भी समझौते का संज्ञान लेने से इस न्यायालय को रोक दिया जाता है और इसलिए जमानत आवेदन विफल हो जाता है और खारिज कर दिया जाता है।“

पीड़िता ने इस आशय का आवेदन दिया था कि वह आरोपी से शादी करने को तैयार है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी।

अदालत ने स्पष्ट किया, "इस स्तर पर, अधिवक्ता शकील अहमद आज़मी, प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक स्वयं अभियोकत्री से शादी करने के लिए तैयार है। यह अदालत जमानत अर्जी पर विचार करते समय ऐसे बयानों का संज्ञान नहीं ले सकती है।"

विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, इलाहाबाद, जिन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने के बाद आरोपी कामिल द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन दायर किया गया था।

आरोपी के वकील ने कहा कि पीड़िता बालिग है और उसने इस आशय का एक आवेदन दायर किया था कि वह आरोपी से शादी करने को तैयार है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अभियोक्त्र्री आवेदक से शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए यह जमानत पर आवेदक को रिहा करने का एक अच्छा मामला है।

दूसरी ओर, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए) ने जमानत अर्जी का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने आवेदक के मामले का समर्थन नहीं किया था।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में, उसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष ने गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य पर भी भरोसा किया जिसमें यह माना गया कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है या कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपी से शादी करने का फैसला करता है।

असल में, 6 अप्रैल, 2021 के आदेश-पत्र में यह भी आया है कि हालांकि पीड़िता ने कहा है कि वह आवेदक से शादी करना चाहती है, लेकिन इस संबंध में दायर हलफनामे में केवल पीड़िता के अंगूठे का निशान है और इसमें आरोपी की पारस्परिक भावनाएं नहीं हैं।

कोर्ट ने राज्य के तर्कों को स्वीकार कर लिया और अपर्णा भट के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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Allahabad High Court relies on SC judgment in Aparna Bhat to refuse bail to POCSO accused despite prosecutrix expressing willingness to marry him

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