इलाहाबाद HC ने उत्तर प्रदेश मे COVID19 प्रबंधन पर ट्वीट के लिए आरोपित किए गए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

राज्य द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि ट्वीट से जुड़ी तस्वीरें 2014 की थीं और जानबूझकर नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल की गईं और इसके परिणामस्वरूप इलाके के विभिन्न वर्गों में तनाव फैल गया।
इलाहाबाद HC ने उत्तर प्रदेश मे COVID19 प्रबंधन पर ट्वीट के लिए आरोपित किए गए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिन्हें राज्य में COVID-19 प्रबंधन के संबंध में ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करने के लिए आरोपित किया गया था। (सूर्य प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य)।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने पुलिस अधिकारियों को आरोपी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक या धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक, यदि कोई हो, सक्षम न्यायालय के समक्ष, जो भी पहले हो, आईपीसी की धारा 153, 465 और 505, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 21 की धारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 और सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67, पुलिस स्टेशन, कोतवाली, जिला उन्नाव मे याचिककर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है और याचिकाकर्ता जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगा और जांच में सहायता के लिए जब भी बुलाया जाएगा वह पेश होगा।

सिंह के खिलाफ 13 मई को किए गए एक ट्वीट के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि ट्वीट से जुड़ी तस्वीरें 2014 की थीं और जानबूझकर नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल की गईं और इसके परिणामस्वरूप इलाके के विभिन्न वर्गों में तनाव फैल गया।

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से कार्य), 465 (जालसाजी) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील अमरेंद्र नाथ ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक है और उसने कभी भी अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों में कोई अफवाह या दहशत फैलाने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय, ट्वीट का उद्देश्य यह था कि मृत व्यक्तियों के शवों का सम्मान किया जाए और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाए।

यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी असहमति की आवाज को दबाने और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने का एक प्रयास था।

यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंगा नदी में तैरते शवों और शवों को दफनाने का संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रतिनिधि तस्वीरों का वास्तविक दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन्होंने जनता के व्यापक हित में ट्वीट को तुरंत हटा दिया था।

पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत का मामला बनाया गया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई।

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Allahabad High Court stays arrest of retired IAS officer booked for Tweet on COVID-19 management in Uttar Pradesh

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