इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी द्वारा ट्रायल जज को कथित रूप से प्रभावित करने के प्रयास को गंभीरता से लिया

सिविल जज ने ज़िला जज को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया IAS ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान उन पर दबाव बनाने की कोशिश की;उन्होंने जज से उनकी छुट्टी के बारे में सवाल किए और लंबित मामले पर चर्चा करने की कोशिश की
Allahabad High Court, Lucknow Bench
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उन आरोपों पर चिंता जताई है जिनमें कहा गया है कि सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने ज़मीन से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले में फ़ोन कॉल के ज़रिए एक ट्रायल जज पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। [ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद और अन्य]।

डिस्ट्रिक्ट जज को लिखे एक पत्र में, सिविल जज ने आरोप लगाया कि IAS अधिकारी ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान उन पर दबाव बनाने की कोशिश की; अधिकारी ने उनसे उनकी छुट्टी के बारे में सवाल किए और एक पेंडिंग केस पर चर्चा करने की कोशिश की।

IAS अधिकारी का कहना है कि उन्होंने केस के गुण-दोष पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वे सिर्फ़ यह जानना चाहती थीं कि जज मामले की सुनवाई कब फिर से शुरू करेंगी।

21 अगस्त को, हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी ने IAS अधिकारी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लिया।

कोर्ट ने कहा, "उक्त कथित टेलीफ़ोनिक बातचीत के लहज़े और भाषा से साफ़ पता चलता है कि कोर्ट के पीठासीन अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश की गई और इससे उन्हें बुरा लगा... यह हैरान करने वाली बात है कि कोई पक्षकार इस तरह फ़ोन करके कोर्ट से संपर्क कर सकता है, और वह भी उस कोर्ट में चल रहे किसी पेंडिंग मामले के सिलसिले में।"

Justice Syed Qamar Hasan Rizvi
Justice Syed Qamar Hasan Rizvi

कोर्ट एक मामले को दूसरी ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहा था।

यह मामला गोंडा में ज़मीन के कब्ज़े से जुड़े विवाद का था। स्थानीय अधिकारियों का कहना था कि ज़मीन सरकारी इस्तेमाल के लिए रिज़र्व थी और इसके बावजूद उस पर एक स्कूल बना दिया गया। यह मामला 1997 से पेंडिंग है।

स्कूल, ज्योति विद्या मंदिर ने हाल ही में मामले को देवी पाटन मंडल डिवीज़न के बाहर की किसी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की।

स्कूल का आरोप था कि सरकारी अधिकारी उसके पदाधिकारियों को धमका रहे थे और ट्रायल कोर्ट पर दबाव डाल रहे थे कि वे मामले की सुनवाई उनके पक्ष में करें।

ट्रांसफर की इस अर्ज़ी पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) सबीना खान द्वारा 4 अगस्त, 2026 को गोंडा के ज़िला जज को लिखे गए एक पत्र पर ध्यान दिया।

अपने पत्र में जज खान ने बताया कि जब वह (खान) छुट्टी पर थीं, तब देवी पाटन मंडल की कमिश्नर, IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी।

पत्र के अनुसार, फ़ोन पर बातचीत 15 जुलाई को हुई थी, जब नागपाल ने एक पेंडिंग मामले पर चर्चा करने की इच्छा जताई और खान से पूछा कि वह कितने समय तक छुट्टी पर रहने वाली हैं।

खान ने कहा कि उन्होंने नागपाल से कहा कि उन्हें फ़ोन पर पेंडिंग मामले पर चर्चा करना सही नहीं लगता और सरकार का पक्ष कोर्ट में उसके वकीलों के ज़रिए रखा जा सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद नागपाल ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाए, कहा कि वह हाईकोर्ट में शिकायत कर सकती हैं और उनसे कहा कि वह मामले को ट्रांसफर करवा देंगी।

इसलिए, जज खान ने ज़िला जज से मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया।

इस बीच, नागपाल ने भी घटना के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव जज को एक रिपोर्ट सौंपी।

उन्होंने जज खान के साथ फ़ोन पर बातचीत की बात तो मानी, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने मामले के गुण-दोष पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की थी। नागपाल ने कहा कि उन्होंने जज खान की छुट्टी की अवधि के बारे में पूछा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मामले की सुनवाई होनी थी।

नागपाल ने खान पर यह भी आरोप लगाया कि फ़ोन कॉल के दौरान और खुली अदालत में भी उन्होंने उनके ख़िलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नागपाल ने दावा किया कि जब खान अपनी छुट्टी के बाद कोर्ट में वापस लौटीं, तो जज ने खुलेआम सवाल किया कि एक IAS अधिकारी उनकी छुट्टी के बारे में पूछने वाली कौन होती हैं और संकेत दिया कि वह अब इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगी।

इस बीच, डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसे देखते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल की ट्रांसफर अर्ज़ी पर उसे और कोई निर्देश जारी करने की ज़रूरत नहीं है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह जज खान के 4 अगस्त के पत्र में नागपाल पर लगाए गए आरोपों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा, "उस पत्र की बातें इस कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरती हैं।"

कोर्ट ने गौर किया कि राज्य ने इस बात से इनकार नहीं किया कि नागपाल ने फ़ोन कॉल किया था। राज्य के वकील ने कहा कि कॉल का मकसद सिर्फ़ यह पता लगाना था कि जज कितने समय तक छुट्टी पर रहेंगी और क्या वह इसे बढ़ाना चाहती हैं। राज्य का कहना था कि लंबित मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई। फिर भी, कोर्ट ने कथित बातचीत पर गहरी चिंता जताई।

इसने ज़ोर दिया कि हाईकोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वह निचली अदालतों को दबाव से बचाए।

कोर्ट ने कहा, "कथित फ़ोन कॉल पर जज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा को देखने के बाद यह कोर्ट आँखें नहीं मूँद सकता। हाई कोर्ट होने के नाते, इस कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वह निचली अदालतों को अपमान या दबाव से बचाए।"

इसने ज़ोर दिया कि जजों को अपने काम बिना किसी दबाव के और आज़ादी से करने में सक्षम होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "किसी भी व्यक्ति, मुक़दमेबाज़ या वकील की कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कोर्ट पर दबाव पड़े, वह न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के बराबर है।"

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस बात की जाँच होनी चाहिए कि क्या नागपाल का व्यवहार कोर्ट की आपराधिक अवमानना ​​के दायरे में आता है।

इसने कहा, "प्रथम दृष्टया यह कोर्ट पाता है कि इस मामले पर आपराधिक अवमानना ​​के मामलों को देखने वाली कोर्ट द्वारा विचार किए जाने की ज़रूरत है।"

इसलिए, बेंच ने निर्देश दिया कि चीफ़ जस्टिस या सीनियर जज से निर्देश लेने के बाद इस मामले को अवमानना ​​के मामलों की सुनवाई करने वाली उचित कोर्ट के सामने रखा जाए।

वकील अनुराग त्रिपाठी और अमरेंद्र सिंह ने स्कूल का पक्ष रखा।

वकील विजय दीक्षित प्रतिवादी-अधिकारियों की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court takes serious note of IAS officer's alleged attempt to influence trial judge

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