इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी, 3 बेटों, 2 पड़ोसियों की हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार रखी

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता समाज के लिए एक खतरा था क्योंकि उसने छह निर्दोष लोगों की हत्या केवल इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी भाभी के साथ उसके अवैध संबंधों का विरोध किया था।
Allahabad High Court, Death Penalty
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपनी पत्नी, तीन बेटों, पड़ोस की एक महिला और उसके बेटे की हत्या करने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत की सजा को बरकरार रखा। [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरवन]

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता समाज के लिए एक खतरा था क्योंकि उसने छह निर्दोष लोगों की हत्या केवल इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी भाभी के साथ उसके अवैध संबंधों का विरोध किया था।

कोर्ट ने अपने 96 पेज के फैसले में कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्रूर, विचित्र, शैतानी हत्या का खुलासा किया गया है, जो अपीलकर्ता सरवन की मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जिस तरह से अपराध किया गया था और अपराध का परिमाण भी, हमारे विचार में, वर्तमान मामले को असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित अपराध की श्रेणी में रखता है। हम विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत हैं कि छह व्यक्तियों की हत्या सरवन द्वारा अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी और कायरतापूर्ण तरीके से की गई थी, जिससे समाज में आक्रोश और घृणा पैदा हुई, जो एक अनुकरणीय दंड की मांग करता है।"

पीठ ने कहा कि 25 अप्रैल, 2009 को, जब अपीलकर्ता की अब मृतक पत्नी ने उसके अवैध संबंधों पर आपत्ति जताई, तो वह घर से बाहर आया, एक कुल्हाड़ी ली और चिल्लाते हुए वापस अंदर चला गया कि वह अपनी पत्नी और बेटों को खत्म कर देगा।

कुछ देर बाद जब पड़ोसी महिला ने पत्नी की चीख पुकार सुनी और बीच-बचाव करने की कोशिश की तो अपीलकर्ता ने उस पर भी कई वार करते हुए हमला कर दिया। जब पड़ोसी महिला के बेटे और बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, तो उसने उन्हें भी नहीं बख्शा।

घटना के वक्त अपीलकर्ता की पत्नी की उम्र 35 साल थी, जबकि उसके तीन बेटों की उम्र 6 और 1.5 साल थी। पीठ ने कहा कि पड़ोस की महिला 50 साल की थी और उसका बेटा 10 साल का था।

पीठ ने देखा, "उनकी मां और उनके दो पड़ोसियों सहित तीन नाबालिग बच्चों की हत्या सरवन ने तब की थी जब वे असहाय थे और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने स्थिति को इतना बढ़ा दिया कि इस तरह का नृशंस अपराध करने के लिए उनकी ओर से अचानक और गंभीर जुनून पैदा हो गया। उन्होंने किसी भी समय कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं दिखाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी (सह-आरोपी) के घर में हथियार छिपाने का प्रयास किया था।"

पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में, अपीलकर्ता ने कोई पछतावा नहीं व्यक्त किया, लेकिन अपने अवैध संबंधों को स्वीकार किया और कहा कि वह अपनी पत्नी से इस पर आपत्ति करने के लिए नाखुश था।

इसलिए, इसने हत्या और सबूतों को नष्ट करने के प्रयास के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा और मौत की सजा को भी बरकरार रखा। इसने उसकी भाभी की सजा को भी बरकरार रखा, जिसने उसे सबूत नष्ट करने में मदद की।

[निर्णय पढ़ें]

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Allahabad High Court upholds death sentence of man who killed wife, 3 sons, 2 neighbours

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