हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति केवल पवित्र उद्देश्य के लिए उपहार मे दी जा सकती है न कि प्यार, स्नेह से: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी प्रबंध सदस्य को पैतृक संपत्ति का उपहार केवल 'पवित्र उद्देश्य' के लिए देने की शक्ति है जो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए एक उपहार है
हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति केवल पवित्र उद्देश्य के लिए उपहार मे दी जा सकती है न कि प्यार, स्नेह से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू अविभाजित की पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार का एक विलेख 'प्रेम और स्नेह से' निष्पादित 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है। (केसी लक्ष्मण बनाम केसी चंद्रप्पा गौड़ा)

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास केवल एक पवित्र उद्देश्य के लिए पैतृक संपत्ति का उपहार देने की शक्ति है और जिसे 'पवित्र उद्देश्य' शब्द से समझा जाता है वह धर्मार्थ और/या धार्मिक उद्देश्य के लिए एक उपहार है।

अदालत ने जोर देकर कहा कि 'प्यार और स्नेह से' निष्पादित पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार का एक विलेख 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है।

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "यह अप्रासंगिक है अगर इस तरह का उपहार या समझौता एक दाता द्वारा किया गया था, यानी पहला प्रतिवादी, एक दानकर्ता के पक्ष में, जिसे दाता ने बिना किसी रिश्ते के उठाया था, वह दूसरा प्रतिवादी है।"

इस मामले में, एक बेटे ने अपने पिता के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसने पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा प्यार और स्नेह से एक व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया था क्योंकि पिता ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था।

हालांकि, बेटे ने तर्क दिया कि विशेष रूप से उसकी सहमति के बिना ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता है।

जब उन्होंने ट्रायल कोर्ट का रुख किया, तो याचिका खारिज कर दी गई।

हालांकि, अपीलीय अदालत ने माना कि स्थानांतरण विलेख शून्य था। अपीलीय अदालत के फैसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

जिस व्यक्ति को संपत्ति का हिस्सा मिला, उसने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

शीर्ष अदालत ने माना कि दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में संयुक्त परिवार की संपत्ति का हस्तांतरण वादी के कहने पर रद्द करने योग्य था, जिसकी सहमति उक्त अलगाव से पहले एक सहदायिक के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि एक हिंदू पिता या एचयूएफ के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास केवल 'पवित्र उद्देश्य' के लिए पैतृक संपत्ति का उपहार देने की शक्ति है।

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Ancestral property of Hindu Undivided Family can be gifted only for pious purpose and not out of love and affection: Supreme Court

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