Andhra Pradesh High Court

Andhra Pradesh High Court

सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपी दो वकीलों को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दी जमानत

न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने की "साजिश" के पीछे उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं करने के लिए सीबीआई ने वकीलों को गिरफ्तार किया था।
Published on

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी दो अधिवक्ताओं को जमानत दे दी है। [गोपाल कृष्ण कलानिधि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति चेकाती मानवेंद्रनाथ रॉय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वकीलों ने माफी मांगी थी जिसे पहले ही उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था और उनके खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी।

मामला तब सामने आया जब रजिस्ट्रार ने एक रिपोर्ट दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ बेबुनियाद और लापरवाह आरोप प्रकाशित किए थे और न्यायपालिका की छवि खराब करने में लिप्त थे।

उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के अनुसरण में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस शिकायत की जांच अपने हाथ में ले ली। तत्काल मामले में याचिकाकर्ता सीबीआई द्वारा दर्ज अपराध में आरोपी व्यक्ति थे।

वकीलों ने हाईकोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करते हुए एक वीडियो बनाया था। वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया था और सुमन टीवी के YouTube चैनल पर प्रसारित किया गया था, जिसका व्यापक प्रचलन है।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Gopal_Krishna_Kalanidhi_v_State_of_AP
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Andhra Pradesh High Court grants bail to two lawyers accused of making comments against judges on social media

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com