अनिल देशमुख दस्तावेज लीक मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय के समक्ष, तिवारी ने तर्क दिया कि उन्हें बिना किसी कारण बताओ नोटिस या सुनवाई के अवैध रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
अनिल देशमुख दस्तावेज लीक मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित कथित दस्तावेज लीक मामले के एक आरोपी एसआई अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। (अभिषेक तिवारी बनाम सीबीआई)।

इस मामले में जस्टिस योगेश खन्ना ने नोटिस जारी किया है।

तिवारी और वकील आनंद डागा को सीबीआई ने जांच से जुड़े दस्तावेजों को लीक करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यह अवैध रिश्वत के बदले में किया गया था।

उन्हें 6 सितंबर को दिल्ली में एक विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में, विशेष अदालत ने तिवारी और डागा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष, तिवारी ने तर्क दिया कि उन्हें बिना किसी कारण बताओ नोटिस या सुनवाई के अवैध रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय ने डागा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था।

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Anil Deshmukh document leak case: Delhi High Court seeks CBI response in Abhishek Tiwari bail plea

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