![[अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस] मुंबई कोर्ट ने ईडी की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ाई](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2021-11%2Fd01267b3-4e1c-404c-b125-b8dbbffad57a%2Fbarandbench_2021_11_668e9c71_c60c_4d82_be0f_5134636f3ca5_13.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी।
ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोपों और अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों की अदालत द्वारा निर्देशित जांच के बाद पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।
ईडी ने देशमुख को पांच समन जारी किए थे, जिसका जवाब उन्होंने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से पूछताछ में शामिल होने की अनुमति के लिए दिया था। देशमुख ने किसी भी समन का पालन नहीं किया था।
इसके साथ ही, देशमुख ने समन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
देशमुख 1 नवंबर सोमवार को ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद मंगलवार की आधी रात के बाद देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई की अदालत ने तब देशमुख को 6 नवंबर, 2021 तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति दी थी।
हालांकि, हिरासत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया गया और देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी द्वारा उसी को चुनौती दिए जाने के बाद रविवार की विशेष बैठक के जरिए बंबई उच्च न्यायालय ने इस आदेश को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया, जिसे आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस सतभाई ने बढ़ा दिया।
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[Anil Deshmukh money laundering case] Mumbai Court extends ED custody till November 15