संविधान का अनुच्छेद 14 गैर-नागरिकों पर भी लागू होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा बेंच

पीठ ने जोर दिया हालांकि केंद्र सरकार को निर्वासन के मामलों में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्षता से और बिना किसी मनमानी के संकेत के किया जाना चाहिए।
Bombay High Court's Goa Bench
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बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में देखा कि संविधान का अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है, न केवल नागरिकों पर बल्कि भारत में 'गैर-नागरिकों' पर भी लागू होता है [ओल्गा रोस्नीना बनाम विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय]।

न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति भरत देशपांडे की खंडपीठ ने अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक को निर्वासित नहीं करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की क्योंकि अधिकारियों ने वीजा शर्तों के कथित उल्लंघन पर विदेशी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था।

न्यायाधीशों ने कहा, "याचिकाकर्ता से कम से कम स्पष्टीकरण मांगा जा सकता था और उस पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, इस संक्षिप्त आधार पर, हम विवादित निर्वासन आदेश को रद्द कर देते हैं।"

7 अगस्त के आदेश में, पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि विदेशी नागरिक ने कहा कि उसने अपनी वीजा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा, "प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनिवार्य सहवर्ती हैं। यह अनुच्छेद न केवल नागरिकों बल्कि गैर-नागरिकों की भी रक्षा करता है।"

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी निर्वासन शक्तियों का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करना चाहिए।

इसलिए, इसने विदेशी नागरिक के खिलाफ 17 मई, 2023 को पारित निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया।

अधिकारियों ने दावा किया था कि विदेशी नागरिक को "कार्य वीजा" दिया गया था, लेकिन वह "व्यापार" में शामिल हो गई और इस तरह उसने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया।

हालाँकि, न्यायाधीशों ने कहा कि विदेशी नागरिक ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वीज़ा के नियमों और शर्तों के अनुपालन के बारे में कोई संदेह नहीं था।

इस तरह के इस्तीफे के बाद, विदेशी नागरिक ने निर्भरता वीजा के लिए भी आवेदन किया था। हालाँकि, मई में उसके खिलाफ पारित निर्वासन आदेश के मद्देनजर अधिकारियों ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

इसलिए, अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे निर्भरता वीजा के लिए विदेशी नागरिक की याचिका पर पुनर्विचार करें और उसे कम से कम दो महीने तक निर्वासित न करें, जिसके भीतर उसकी याचिका पर फैसला किया जाना है।

[आदेश पढ़ें]

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Article 14 of Constitution applies to non-citizens too: Bombay High Court Goa Bench

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