आसाराम बापू ने बलात्कार की सजा के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया; सज़ा के निलंबन की मांग की

पिछले जनवरी में, गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा को एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया था।
Gujarat High Court
Gujarat High Court
Published on
2 min read

विवादास्पद धर्मगुरु, आसाराम बापू ने अपनी महिला शिष्या से बार-बार बलात्कार करने के मामले में राज्य की एक अदालत द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। [आशुमल @ आशाराम थौमल सिंधी (हरपलानी) बनाम गुजरात राज्य]

अधिवक्ता आशीष दगली के माध्यम से दायर एक आवेदन में, विवादास्पद धर्मगुरु ने बताया कि बलात्कार मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली एक अपील पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा चुकी है।

ऐसे में, उन्होंने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय उनकी जेल की सजा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दे, क्योंकि निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई नहीं हो सकती है और चूंकि उनके पास अपील में सफल होने की पूरी संभावना है।

आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि उनके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला "फर्जी, मनगढ़ंत" और अभियोजक के विचार के बाद का प्रतीत होता है।

उन्होंने दलील दी कि यह मामला अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश है, जो उनके आश्रम के कामकाज से कुछ हद तक "असंतुष्ट और नाखुश" प्रतीत होते हैं।

उन्होंने यह दावा करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) (12 साल बाद) दर्ज करने में देरी पर भी प्रकाश डाला कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उनसे मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह साजिश रची थी।

जहां तक कथित "जबरन यौन संबंध" के बारे में पीड़िता की गवाही का सवाल है, आवेदन में कहा गया है कि यह "अत्यधिक असंभव" है, यह देखते हुए कि प्रासंगिक समय पर आसाराम की उम्र 64 वर्ष थी जबकि पीड़िता 21 वर्ष की थी।

याचिका में कहा गया है, "इसलिए, उक्त संस्करण अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है क्योंकि पीड़िता आसानी से आवेदक को उखाड़ फेंक सकती है और खुद को बचाने के लिए भाग सकती है।"

इसके अलावा, याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आसाराम 84 साल के वरिष्ठ नागरिक हैं, जो उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं और लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं।

यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति हसमुख सुथार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसने सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पीड़िता को कथित तौर पर आसाराम ने सूरत शहर के बाहरी इलाके में अपने आश्रम में कैद रखा था और 2001 से 2006 तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया था।

यह पहला मामला नहीं है जिसमें आसाराम को दोषी ठहराया गया है. वह पहले से ही दो अलग-अलग यौन अपराध मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

वह वर्तमान में 2018 से जोधपुर की एक जेल में बंद है जब उसे इंदौर से लाया गया था जहां उसे 2013 में गिरफ्तार किया गया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Asaram Bapu moves Gujarat High Court against rape conviction; seeks suspension of sentence

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com