एम्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा आसाराम बापू को अस्पताल मे भर्ती करने की आवश्यकता नही, लेकिन उन्हें लगातार मेडिकल देखरेख की जरूरत

जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने रिपोर्ट की जांच की और कहा कि वह मेडिकल ज़मानत के लिए बापू की याचिका पर गुरुवार, 6 अगस्त को सुनवाई करेगी।
Asaram Bapu
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ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने सुप्रीम कोर्ट में एक मेडिकल रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम बापू को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें चौबीसों घंटे मेडिकल देखभाल की ज़रूरत होगी [आशा राम @ आशूमल बनाम राजस्थान राज्य]।

जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने रिपोर्ट की समीक्षा की और कहा कि वे मेडिकल ज़मानत के लिए बापू की याचिका पर गुरुवार, 6 अगस्त को सुनवाई करेंगे।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "रिपोर्ट के पहले हिस्से में कहा गया है कि (अस्पताल में भर्ती करने की) ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें चौबीसों घंटे (मेडिकल देखभाल) की बात कही गई है। हम इसे (सुनवाई के लिए) रखेंगे।"

यह मेडिकल रिपोर्ट तब सौंपी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को एम्स (AIIMS) के डायरेक्टर को आसाराम की गहन जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाने का आदेश दिया था।

Justices MM Sundresh and PB Varale of Supreme Court
Justices MM Sundresh and PB Varale of Supreme Court

यह ज़मानत अर्ज़ी आसाराम की उस अपील का हिस्सा थी जिसमें उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जोधपुर में 2013 में एक नाबालिग भक्त के साथ यौन उत्पीड़न के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।

इस मामले में आरोप है कि अगस्त 2013 में आसाराम बापू के एक नाबालिग भक्त को जोधपुर के मनाई स्थित उनके आश्रम में उनकी 'कुटिया' (फूस का घर) में ग़लत तरीके से बंधक बनाकर रखा गया था और उसके साथ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने आसाराम बापू और दो सह-आरोपियों - हॉस्टल वार्डन संचिता शिल्पी और स्कूल डायरेक्टर शरद चंद्र - को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की थी।

इस साल मई में, हाईकोर्ट ने रेप और उससे जुड़े अपराधों के लिए आसाराम बापू की सज़ा को बरकरार रखा। ये अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370(4), 342, 509, 506, 354A और 376(2)(f); किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23; और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO एक्ट) की धारा 3, 4, 7 और 8 के तहत थे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

आसाराम ने अपनी अपील लंबित रहने के दौरान मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत की मांग की।

उनकी अर्ज़ी में कहा गया कि उन्हें "गंभीर आंतरिक रक्तस्राव" (acute internal bleeding) की समस्या हो गई है।

हालांकि, राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 17 जुलाई को कहा कि सिर्फ़ 3 महीने पहले ही, आसाराम ने मेडिकल आधार पर ज़मानत मिलने के बाद काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा की थी।

SG ने कहा, "उन्हें इस आधार पर ज़मानत मिली थी कि वह 'वेजिटेटिव स्टेट' (बिना किसी प्रतिक्रिया के कोमा जैसी स्थिति) में थे। लेकिन अब वह घूम-फिर रहे हैं।"

17 जुलाई को कोर्ट ने संकेत दिया कि वह राज्य का जवाब विस्तार से सुने बिना या जब तक आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट रूप से इसकी मांग न करे, तब तक ऐसी अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की व्यापक मेडिकल जांच का आदेश देना उचित समझा।

इसके बाद AIIMS ने आसाराम की गहन मेडिकल जांच करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी। आसाराम बापू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत पेश हुए।

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Asaram Bapu need not be hospitalised but needs constant medical attention: AIIMS to Supreme Court

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