लखीमपुर खीरी में गवाह को धमकाने के मामले में आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी: यूपी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में सिर्फ़ एक व्यक्ति, अमनदीप सिंह के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई है।
Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri
Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri
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उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी केस से जुड़े गवाह को डराने-धमकाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर कोई केस नहीं चलेगा।

यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने एक अर्जी की सुनवाई के दौरान कही गई, जिसमें टॉप कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग कर रहा है।

गवाह को धमकाने के आरोप वाले मामले में, पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति, अमनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा,

"चार्जशीट में मेरा नाम तक नहीं है। ट्रायल तीन महीने में खत्म हो जाएगा।"

Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana
Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana

ये मामले 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई घटनाओं से जुड़े हैं, जहाँ आशीष मिश्रा से जुड़ी गाड़ियों के प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस जाने से आठ लोगों की जान चली गई, जिनमें से चार किसान थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें ज़मानत दे दी, लेकिन ट्रायल की प्रोग्रेस पर नज़र रखने के लिए कार्रवाई पेंडिंग रखी।

केस में गवाह को धमकी देने की शुरुआत मुख्य ट्रायल के एक गवाह बलजिंदर सिंह की शिकायत से हुई, जिन्होंने कहा कि उन्हें अपनी गवाही से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई थी।

जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शिकायत पर ध्यान न देने के लिए राज्य को फटकार लगाई, तभी लखीमपुर के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस पंजाब के मुक्तसर गए, जहाँ सिंह रह रहे थे, और उनका अकाउंट रिकॉर्ड किया।

इसके बाद इंडियन पीनल कोड की धारा 195-A, 506 और 120-B के तहत केस दर्ज किया गया। एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के बाद, मामला अब ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया और शिकायतकर्ता को एफिडेविट पर अपना जवाब देने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया।

पुलिस स्टेटस रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि मुख्य मामले में ट्रायल कोर्ट को अभी 64 गवाहों से पूछताछ करनी है।

मामले की सुनवाई अगले महीने फिर होगी।

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Ashish Mishra, Ajay Mishra had no role in Lakhimpur Kheri witness threat: UP to Supreme Court

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