अज़ान अन्य धर्मो के मौलिक अधिकारो का उल्लंघन नही करता:कर्नाटक HC ने अज़ान के लिए लाउडस्पीकर उपयोग को रोकने की याचिका खारिज की

अदालत ने राज्य अधिकारियो को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि वाले या संगीत वाद्ययंत्र अनुमेय डेसिबल सीमा से अधिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपयोग नहीं किए जाते है
Karnataka HC, loudspeakers
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में मस्जिदों को अज़ान कॉल (प्रार्थना के लिए कॉल) के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग बंद करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। [चंद्रशेखर बनाम राज्य]।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि अज़ान में ऐसे शब्द हैं जो अन्य धार्मिक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

पीठ ने कहा, "यह तर्क कि अज़ान की सामग्री याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य धर्म के व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

पीठ ने आगे कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रतीक हैं, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है।

अदालत चंद्रशेखर आर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि अज़ान में ऐसे शब्द हैं जो अन्य धार्मिक समुदायों की भावनाओं को आहत करते हैं और इसलिए, मस्जिदों को अज़ान का आह्वान करते समय लाउडस्पीकर या अन्य सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 (1) व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

उपरोक्त अधिकार, न्यायालय ने स्वीकार किया, एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के साथ-साथ संविधान के अन्य प्रावधानों के आधार पर प्रतिबंधों के अधीन है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद याचिका में उल्लेख किया था कि अज़ान इस्लाम से संबंधित व्यक्तियों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा थी।

इसलिए, अदालत ने यह कहते हुए याचिका को ठुकरा दिया कि अज़ान में कोई शब्द नहीं है जो अन्य समुदायों की भावनाओं को आहत कर सकता है।

हालांकि, अलग होने से पहले, कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों को अनुमेय डेसिबल से ऊपर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने अपने 17 जून, 2022 के आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने राज्य सरकार और अधिकारियों से रात के दौरान लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग को रोकने के लिए कहा था।

पीठ ने राज्य के अधिकारियों को सभी निर्देशों का पालन करने और आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Azan does not violate fundamental rights of other faiths: Karnataka High Court rejects plea to stop use of loudspeakers for Azan call

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